पंजीकृत अधिवक्ताओं को अब पांच लाख रुपये एक मुश्त मिल सकेंगे
योगी सरकार का बड़ा फैसला आजमगढ़। योगी सरकार ने भाजपा के संकल्प पत्र में दिए गए वायदे को पूरा कर दिया है। पंजीकृत अधिवक्ताओं को अब पांच लाख रुपये एक मुश्त मिल सकेंगे। कैबिनेट ने न्याय विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम-1974 में बदलाव का निर्णय लिया गया। इससे संबंधित अध्यादेश जल्द जारी होगा। इसके तहत उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति में पंजीकृत अधिवक्ताओं को, पंजीकरण से 30 वर्ष पूर्ण करने पर लगभग 5,848 अधिवक्ताओं को 1.50 लाख रुपए से 05 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाने जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके लिए उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम-1974 की धारा-13 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधानमंडल के अगले सत्र में इससे संबंधित विधेयक आएगा।