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Showing posts from August 27, 2021

छह साल पूर्व रुपये के लिए हुई महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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आजमगढ़। जहानागंज थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव में करीब छह साल पूर्व रुपये के लिए हुई महिला की हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा और डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।           अभियोजन कहानी के अनुसार बलिया जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र के बनिया बाछ निवासी अशोक सिंह की बहन शैल सिंह का विवाह अभिमन्यु सिंह पुत्र स्वर्गीय संपत्ति सिंह निवासी किशुनपुर थाना जहानागंज के साथ घटना से लगभग बारह वर्ष पूर्व में हुई थी। घटना से कुछ महीने पहले अभिमन्यु सिंह पत्नी शैल सिंह के मायके से पांच लाख रुपये ले आने का दबाव बनाने लगे, लेकिन मायके की गरीबी को देखते हुए शैल सिंह रुपए मांगने की बात मायके वालों को नहीं बताई। जिससे नाराज होकर 26 अप्रैल 2015 की रात लगभग साढ़े आठ बजे अभिमन्यु सिंह ने अपनी पत्नी शैल सिंह को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया। बुरी तरह से झुलसी शैल सिंह का जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपी पति अभिमन्यु सिंह के विरुद्ध गै...

फर्जी प्रमाण पत्र पर प्रबंधक समेत 10 अध्यापक पर होगी प्राथमिकी

आजमगढ़। जनपद में  में फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले स्कूल प्रबंधक समेत 10 अध्यापकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जिला समाज कल्याण विभाग से संचालित हरिजन बाल विद्यालय मंदिर सैदपुर में कूटरचित अभिलेखों के आधार पर 10 व्यक्तियों ने सहायक अध्यापक पद की नौकरी प्राप्त कर ली। जांच में पोल खुलने के बाद सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने तत्कालीन विद्यालय प्रबंधक और फर्जीवाड़ा कर नौकरी करने वालों खिलाफ शहर कोतवाली में एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) विनोद कुमार सिंह को यह भी निर्देशित किया है कि संबंधित व्यक्तियों से अब तक आहरित वेतन की वसूली निर्धारित की जाए। नोटिस जारी कर अब तक लिए गए भुगतान जमा न करने पर आरसी की प्रक्रिया निर्धारित की जाए।                मुख्य विकास अधिकारी  ने बताया कि 1994-95 के प्रकरण में संबंधित सहायक अध्यापकों के अभिलेखों का सत्यापन एडी बेसिक से कराया गया था, जिसमें प्रशिक्षण मुक्ति संबंधी अभिलेख(10 साल की सेवा पर एडी बेसिक से दिया गया प्रमाण पत्र) फर्जी पाया ...

अपराधियों के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उनके खिलाफ कोर्ट में प्रभावी पैरवी कराई जायेगी-एडीजी

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आजमगढ़। पुलिस लाइन सभागार में अपराध समीक्षा बैठक करने पहुंचे एडीजी ब्रज भूषण शर्मा ने कहा कि अब पेशेवर अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। उसमें गोकशी हो या अन्य माफिया। साथ ही पूर्व के अपराध में शामिल आरोपितों की भी कुंडली खंगाली जाएगी।         समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व के क्राइम और उसके सत्यापन के साथ यह पता किया जाएगा कि वह दोबारा कहीं किसी अपराध में शामिल तो नहीं हैं। दोबारा अपराध में शामिल होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एंटी रोमियो टीम का गठन पहले से हुआ है, अब उसे अब और भी सक्रिय किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अपराधियों के खिलाफ माहौल ऐसा बनाया जाएगा कि महिलाओं के सामने कोई समस्या न हो। इसके अलावा अपराधियों के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उनके खिलाफ कोर्ट में प्रभावी पैरवी कराई जा रही है।

दहेज हत्या में एक वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

आजमगढ़ । दिनांक 23.03.2021 को श्रीमती लाली देवी पत्नी बुद्धु यादव सा0 विजयीपुर थाना मेहनगर जनपद आजगमढ ने थाना जहानागंज पर शिकायत दर्ज करायी कि मेरी लड़की सरिता यादव को उसके ससुराल वाले काफी समय से दहेज में मोटरसाइकिल के लिए प्रताडित कर रहे थे न देने पर जहर देकर हत्या कर दिये । जिसके आधारपर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 58/21 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपीएक्ट बनाम 1-राधेश्याम यादव पुत्र बिरेन्द्र यादव (पति) 2-बिरेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात (ससुर) 3-श्रीमती उर्मिला यादव पत्नी बिरेन्द्र यादव (सास) नि0गण ग्राम कलिजपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।           पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 26.08.2021 उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना मु0अ0स0 58/21 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित वाछित अभियुक्ता उर्मिला यादव पत्नी बिरेन्द्र यादव निवासीगण ग्राम कलिजपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ को उनके घर से समय करीब ...

40 किलो प्रतिबन्धित गोमांस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

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          आजमगढ़ । पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया व गोकशी करने वाले अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 26.08.2021 को थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ला थाना अहरौला के निकट पर्यवेक्षण में उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को रजवापुर माफी मोड़ से एक बोरी में 40 किलो प्रतिबन्धित गोमांस के साथ समय 07.10 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया । नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम मो0 आसहद पुत्र मो0 इरफान साकिन कस्बा माहुल वार्ड नं0 1 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ बताया । बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 127/21 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय़ न्यायालय किया जा रहा है ।