छह साल पूर्व रुपये के लिए हुई महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
आजमगढ़। जहानागंज थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव में करीब छह साल पूर्व रुपये के लिए हुई महिला की हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा और डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
अभियोजन कहानी के अनुसार बलिया जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र के बनिया बाछ निवासी अशोक सिंह की बहन शैल सिंह का विवाह अभिमन्यु सिंह पुत्र स्वर्गीय संपत्ति सिंह निवासी किशुनपुर थाना जहानागंज के साथ घटना से लगभग बारह वर्ष पूर्व में हुई थी। घटना से कुछ महीने पहले अभिमन्यु सिंह पत्नी शैल सिंह के मायके से पांच लाख रुपये ले आने का दबाव बनाने लगे, लेकिन मायके की गरीबी को देखते हुए शैल सिंह रुपए मांगने की बात मायके वालों को नहीं बताई। जिससे नाराज होकर 26 अप्रैल 2015 की रात लगभग साढ़े आठ बजे अभिमन्यु सिंह ने अपनी पत्नी शैल सिंह को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया। बुरी तरह से झुलसी शैल सिंह का जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपी पति अभिमन्यु सिंह के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या में चार्जशीट सीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय ने वादी अशोक सिंह,पुष्पा सिंह, युवराज सिंह, तहसीलदार सत्यनारायण चौहान ,अरविंद यादव, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर एचडी भारती तथा बालमुकुंद सिंह को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया ।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति अभिमन्यु सिंह को आजीवन कारावास तथा डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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