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Showing posts from March 31, 2020

संक्रमण की जो भी आशंका है, उसको सावधानी से रोकथाम किया जाय-जिलाधिकारी

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आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) रोग की रोकथाम में प्रत्येक स्तर पर सराहनीय कार्य किया जा रहा है, परन्तु यह सम्भावना कि ग्राम पंचायतों में एक सप्ताह के अन्दर प्रदेश के बाहर से जैसे- दिल्ली, एन0सी0आर0 (नोयडा, गाजियाबाद) से काफी संख्या में लोग आये हंै, जिसे लेकर संक्रमण की रोकथाम की   दृष्टि से ग्रामवासियों में कतिपय चिन्तायें व्याप्त हैं। संक्रमण की जो भी आशंका है, उसको सावधानी से रोकथाम किया जाय, इसके प्रति दहशत का भाव नही होना चाहिए और जो व्यक्ति बाहर से आये हैं, उनके प्रति घृणा का भाव भी नहीं होना चाहिए। इस हेतु यह आवश्यक है कि उससे सामाजिक दूरी एवं सतर्कता बनायी जाय। उपरोक्त तथ्यों के अनुश्रवण तथा अपेक्षित कार्यवाही हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक/तहसील क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक, तहसील क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारी एवं तहसील क्षेत्र के सामुदायिकध्प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारियों की एक तहसील स्तरीय कमेटी गठित की गयी है। उक्त समिति आपसी समन्वय एवं सूचनाओं के आधार पर कोविड-19 (कोरो...

आपदा की घड़ी में उचित दर विक्रेता की महत्वपूर्ण भूमिका-जिलाधिकारी

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आजमगढ़ । जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार कोरोना-19 रोग की रोकथाम के दृष्टिकोण से दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक लाकडाउन चल रहा है तथा आर्थिक गतिविधियां लगभग बंद सी हैं। ऐसे में समस्त कार्डधारक अपने जीवन-यापन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न पर निर्भर करते हैं। इस आपदा की घड़ी में उचित दर विक्रेता की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अनेक श्रमिकों को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त होना है, उनकी सूची उचित दर विक्रेताओं को ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध हो गयी होगी। साथ ही जिनको सशुल्क खाद्यान्न मिलना है, उनको जितनी मात्रा में मिलना है तथा जो निर्धारित मूल्य लेना है, उसी मात्रा एवं मूल्य पर खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध हो जाय, यह आपका सबसे बड़ा दायित्व है। ग्रामवार खाद्यान्न वितरण के लिए रोस्टर निर्धारित है और किसी न किसी अधिकारीध्कर्मचारी की उपस्थिति में वितरण होना है। ग्राम स्तर पर गठित ग्राम आपदा प्रबंधन समिति गठित है, जिसमें प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल एवं अन्य ग्राम स्तरीय कर्म...

जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण सुरक्षाकर्मियों को दिया लाक डाउन का सख्ती से पालन का निर्देश

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आजमगढ़। जिलाधिकारी द्वारा आज सुबह 8ः00 बजे चैक पर निरीक्षण किया गया जिलाधिकारी द्वारा दुकानदार से विभिन्न सामानों के मूल्य के बारे में जानकारी ली गई इसके साथ उन्होंने फल के दुकानदार से संतरे और केले के भाव पूछे जिलाधिकारी ने लॉक डाउन लगे सुरक्षाकर्मियों को शक्ति के साथ पालन करने के निर्देश दिए जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह  द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु जनपद में जनता से अपील की गयी कि अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कम नही है। जिलाधिकारी ने इस कार्य में लगे चिकित्साधिकारी, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी एवं मीडिया बन्धुओं की प्रशंसा की है कि इस संवेदनशील घड़ी में आप जिस दृढ़ता और धैर्यता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहें हैं, उसके लिए जिला प्रशासन आभारी है।

डीआईजी,मण्डलायुक्त ने किया बिलरियागंज का निरीक्षण

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आजमगढ़। पुलिस उप महानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, सुभाष चन्द्र दुबे एवं मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल श्रीमती कनक त्रिपाठी द्वारा जनपद आजमगढ़ के बिलरियागंज में बाहर से आये व्यक्तियों के लिए बने शेल्टर हाऊस (मॉं कौशल्या फार्मेसी कालेज पटवध) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शेल्टर हाऊस में रह रहे व्यक्तियों की देखभाल हेतु लगे मेडिकल, सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। साथ ही वहां रह रहे लोगों को सजग रहने, साफ-सफाई रखने, सोशल डिस्टैन्सिंग (01 मीटर) बनाये रखने , सेनेटाइजर का प्रयोग करते रहने , हाथ गन्दे ना दिख रहे हो तब भी समय-समय पर साबुन से(20 सेकेण्ड)अच्छी तरह से हाथ धुलते रहने के बारे में बताया गया और उन्हें लंच पैकेट भी प्रदान किया गया। थानाध्यक्ष बिलरियागंज को निर्देशित किया गया कि लाॅकडाउन के दौरान क्षेत्र में फल एवं सब्जियां एवम अन्य आवश्यक वस्तुओ की उपलब्धता निरन्तर बनी रहें। जमाखोरी, कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर न केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम बल्कि रा0सु0का0 के तहत कार्यवाही की जाये ।,

योदय योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारकों को मिलेगा निःशुल्क राशन कार्ड

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आजमगढ़ । जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 अप्रैल 2020 से मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक एवं ऐसे दिहाड़ी मजदूर जो नगर निकाय में पंजीकृत हैं, इन तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों को यदि वे या उनके परिवार के सदस्य, अन्त्योदय योजना के कार्डधारक होने पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क तथा यदि वे या उनके परिवार के सदस्य पात्र गृहस्थी योजना में कार्डधारक है, को 05 किलोग्राम प्रति यूनिट दर से सम्पूर्ण यूनिट का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जायेगा। यह स्पष्ट हो कि उक्त किसी श्रेणी का परिवार, जो किसी भी योजना के राशनकार्ड में आच्छादित नहीं है, तो उसे निःशुल्क खाद्यान्न नहीं दिया जाना है। केवल अन्त्योदय योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड में सम्मलित परिवारों को ही निःशुल्क खाद्यान्न दिया जायेगा। खाद्यान्न का वितरण बायोमेट्रिक किया जायेगा।           जिलाधिकारी ने कहा है कि वितरण कार्य उचित दर विक्रेताओं के यहाँ तैनात नोडल अधिकारियों की ...