योदय योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारकों को मिलेगा निःशुल्क राशन कार्ड

आजमगढ़ । जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 अप्रैल 2020 से मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक एवं ऐसे दिहाड़ी मजदूर जो नगर निकाय में पंजीकृत हैं, इन तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों को यदि वे या उनके परिवार के सदस्य, अन्त्योदय योजना के कार्डधारक होने पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क तथा यदि वे या उनके परिवार के सदस्य पात्र गृहस्थी योजना में कार्डधारक है, को 05 किलोग्राम प्रति यूनिट दर से सम्पूर्ण यूनिट का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जायेगा। यह स्पष्ट हो कि उक्त किसी श्रेणी का परिवार, जो किसी भी योजना के राशनकार्ड में आच्छादित नहीं है, तो उसे निःशुल्क खाद्यान्न नहीं दिया जाना है। केवल अन्त्योदय योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड में सम्मलित परिवारों को ही निःशुल्क खाद्यान्न दिया जायेगा। खाद्यान्न का वितरण बायोमेट्रिक किया जायेगा। 
         जिलाधिकारी ने कहा है कि वितरण कार्य उचित दर विक्रेताओं के यहाँ तैनात नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में ही निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार बनाये गये रजिस्टर पर अंकित करते हुए किया जायेगा। प्रत्येक विकेता अपनी दुकान पर हैण्डवास एवं पानी की व्यवस्था अनिवार्य तौर पर करेगा। लाभार्थियों के बीच एक मीटर की दूरी पर गोला बनाते हुए कम से कम दस गोले बनाकर ही लाभार्थी को क्रम के अनुसार वितरण करेगें। खाद्यान्न का वितरण में प्राथमिकता के रूप में अन्त्योदय अन्न योजना एवं मनरेगा जाब कार्ड होल्डर, श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिक व नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर वितरण करने के उपरान्त ही अवशेष पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को वितरित किया जायेगा। उचित दर विक्रेता के सम्पूर्ण वितरण की देख-रेख हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर गठित आपदा समिति को भी अधिकृत किया गया है। 
जनपद स्तर से मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, समस्त पूर्ति निरीक्षक तथा समस्त जिलास्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि वे कम से कम 05 उचित दर दुकानों का भ्रमण करेगें तथा उसकी फोटोग्राफ भी रखेगें तथा जिसकी सूचना जिला पूर्ति कार्यालय में संकलित करायेगें।        
          जिला पूर्ति अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक दिवस में कितने लाभार्थियों को कितनी मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया गया है, उसकी सूचना मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत करायेगें।

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