लाकडाउन का पूर्णतया पालन कराने के लिये जनपद में धारा 144 लागू-अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन
आजमगढ़ । अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 10 जुलाई 2020 की रात्रि 10ः00 बजे से दिनांक 13 जुलाई , 2020 की प्रातः 5ः00 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों को लागू करते हुये इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं । शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के दृष्टिगत यह समाधान हो गया है कि निर्देशों का अनुपालन जनपद में सुनिश्चित कराये जाने हेतु निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता है। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। यह आदेश दिनांक 10 जुलाई 2020 की रात्रि 10ः00 बजे से दिनांक 13 जुलाई , 2020 की प्रातः 05ः00 बजे तक जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण स...