दिव्यांगजनों को शादी विवाह पुरस्कार योजना से लाभान्वित किये जाने के निर्देश
आजमगढ । जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को शादी विवाह पुरस्कार योजना से लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत विवाहोपरान्त दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन हेतु विभाग द्वारा पुरस्कार स्वरूप दम्पत्ति को धनराशि प्रदान की जाती है। यदि दम्पत्ति में लड़का दिव्यांग हो तो रू0 15000 एवं लड़की दिव्यांग हो तो रू0 20000 प्रदान किया जाता है, तथा नवीन शासनादेश के अनुसार दिनांक 08 जून 2017 के पश्चात हुए दिव्यांगजनों की शादी में पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35000 प्रदान किया जाता है। उन्होने बताया है कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम न हो, दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, पात्र होंगे। उक्त के क्रम में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी न...