दिव्यांगजनों को शादी विवाह पुरस्कार योजना से लाभान्वित किये जाने के निर्देश
आजमगढ । जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को शादी विवाह पुरस्कार योजना से लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत विवाहोपरान्त दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन हेतु विभाग द्वारा पुरस्कार स्वरूप दम्पत्ति को धनराशि प्रदान की जाती है। यदि दम्पत्ति में लड़का दिव्यांग हो तो रू0 15000 एवं लड़की दिव्यांग हो तो रू0 20000 प्रदान किया जाता है, तथा नवीन शासनादेश के अनुसार दिनांक 08 जून 2017 के पश्चात हुए दिव्यांगजनों की शादी में पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35000 प्रदान किया जाता है।
उन्होने बताया है कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम न हो, दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, पात्र होंगे।
उक्त के क्रम में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत/नगर पालिका से अनुरोध किया है कि आपके विकास खण्डों/नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अथवा स्वयं द्वारा यदि किसी दिव्यांगजन की शादी हुई है तो उनका नाम, पूरा पता व मोबाइल नम्बर सहित सूची जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करा दें, ताकि उन्हें शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के विषय में जानकारी प्राप्त कराकर आनलाइन आवेदन करने हेतु पूरी जानकारी उपलब्ध करायी जा सके।
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