त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराने हेतु सम्पन्न


आजमगढ़ । जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह की अध्यक्षता में नेहरू हाल के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराने हेतु दो चरणों में, 11ः00 बजे से 2ः00 बजे तक तहसील सगड़ी, मार्टीनगंज, फूलपुर, बूढ़नपुर एवं 3ः00 बजे से 6ः00 बजे तक तहसील सदर, मेंहनगर, लालगंज, निजामाबाद के आरओ/एआरओ को प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पदों पर नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधान ग्राम पंचायत पद का नामांकन पत्र का प्रपत्र -1, सदस्य ग्राम पंचायत पद का नामांकन पत्र का प्रपत्र-2, सदस्य क्षेत्र पंचायत पद का नामांकन पत्र का प्रपत्र-3 एवं सदस्य जिला पंचायत पद का नामांकन पत्र का प्रपत्र-4 में है। प्रत्येक उम्मीदवार 4 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आयोग द्वारा निर्धारित अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी किए जाने के दिनांक से नामांकन हेतु नामांकन पत्रों की बिक्री प्रतिदिन पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक की जाएगी, परन्तु नामांकन के अन्तिम दिनांक को नामांकन पत्रों की बिक्री पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 01ः00 बजे तक की जाएगी।
            जिलाधिकारी ने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रू0, जमानत की धनराशि 500 रू0 तथा अधिकतम व्यय की सीमा 10 हजार रू0, प्रधान ग्राम पंचायत पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रू0, जमानत की धनराशि 2000 रू0 तथा अधिकतम व्यय की सीमा 75 हजार रू0, सदस्य क्षेत्र पंचायत पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रू0, जमानत की धनराशि 2000 रू0 तथा अधिकतम व्यय की सीमा 75 हजार रू0 एवं सदस्य जिला पंचायत पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रू0, जमानत की धनराशि 4000 रू0 तथा अधिकतम व्यय की सीमा 1 लाख 50 हजार रू0 निर्धारित है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नाम निर्देशन-पत्र तथा जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी। नाम निर्देशन-पत्र नकद मूल्य देकर क्रय किया जायेगा। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार में जमा जायेगी। चालान फार्म निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त होंगे। असुविधा से बचने के लिए नामांकन के दिनांक के पूर्व नाम निर्देशन पत्र क्रय करना और जमानत की धनराशि सरकारी कोष में जमा करना वांछनीय है। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के दिनांक व नियत समय के पूर्व तक जमानत की धनराशि नकद भी जमा की जा सकेगी। जमा के प्रभार स्वरूप निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी रसीद देगा। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत पद के उम्मीदवार को किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की देयता (ड्यूज) का बकायेदार नही होना चाहिए अथवा नामांकन रद्द हो सकता है।  उन्होने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रस्तावक के लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायत सदस्य के मामले में उसी वार्ड का मतदाता हो, जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। ग्राम प्रधान के मामले में उसी ग्राम पंचायत के उसी वार्ड का मतदाता हो, जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। सदस्य क्षेत्र पंचायत के मामले में क्षेत्र पंचायत के उसी वार्ड का मतदाता हो, जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है तथा सदस्य जिला पंचायत के मामले में जिला पंचायत के उसी वार्ड का मतदाता हो, जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा एक ही पद के लिए एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उससे एक से अधिक निक्षेप (जमानत धनराशि) की अपेक्षा नही की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि नाम निर्देशन पत्रों की जॉच के समय निर्वाचन अधिकारी और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के अतिरिक्त प्रत्याशी तथा उसका प्रस्तावक, प्रत्याशी का निर्वाचन अभिकर्ता अथवा प्रत्याशी द्वारा लिखित में प्राधिकृत अन्य एक मतदाता उपस्थित रह सकता है। उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। किसी प्रत्याशी की आयु की अर्हता/अनर्हता के निर्धारण का सुसंगत दिनांक नामांकन पत्रों के जॉच का दिनांक होता है। मानदेय प्राप्त करने वाले ऐसे पद धारक यथा आंगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिका, आशा बहु, किसान मित्र, शिक्षा मित्र तथा ग्राम रोजगार सेवक आदि पंचायतों एवं नगरीय निकायों के उम्मीदवार नही हो सकते। होमगार्ड्स के निर्वाचन लड़ने पर कोई रोक नही है। कोई भी प्रत्याशी लिखित नोटिस द्वारा अपना नाम वापस ले सकता है, जिसमें उसके हस्ताक्षर होंगे और ऐसी लिखित नोटिस निर्वाचन अधिकारी को उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नाम वापसी के लिए नियत दिनांक व समय के बीच में दी जायेगी।
        उन्होने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली हो, उनकी सूची निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी। यह सूची निर्धारित प्रारूप प्रपत्र-2 में होगी। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को आवंटित प्रतीक का नमूना उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रतीक की प्राप्ति स्वरूप उससे रसीद भी अनिवार्य रूप से ली जायेगी, जिसे अभिलेखों में सुरक्षित रखा जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं की सुविधाओं के लिए आयोग द्वारा मतपत्रों का मुद्रण अलग-अलग रंग के कागजों पर कराया जाता है, जो प्रधान ग्राम पंचायत हेतु हरा, सदस्य ग्राम पंचायत हेतु सफेट, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु नीला तथा सदस्य जिला पंचायत हेतु गुलाबी है। मतदान दलों को मतपत्रों का वितरण उनकी रवानगी के दिन किया जाना चाहिए। उन्होने कहा कि प्रत्येक दशा में पीठासीन अधिकारियों को मतपत्र वितरण के स्थान से सीधे मतदान स्थलों को भेजा जाए और उनके साथ सुरक्षा गार्ड भी लगाया जाय।
            इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी रवि शंकर राय, इंजीनियर कुलभूषण सिंह, समस्त प्रभारी/सहायक प्रभारी अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।





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