17 और क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्रघोषित -जिलाधिकारी राजेश कुमार जिलाधिकारी राजेश कुमार

कन्टेनमेंट जोन में प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा -जिलाधिकारी राजेश कुमार



आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
                उन्होने बताया कि दिनॉक 31 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के संक्रमण के पूर्व प्रेपित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम बसहीबन्देदासपुर, तहसील निजामाबाद, 2-राजस्व ग्राम नौबरार त्रिपुरारपुर खालसा के बाजार सहदेवगंज, तहसील सगड़ी, 3-राजस्व ग्राम देवनपुर तहसील सगड़ी, 4-राजस्व ग्राम कछरा तहसील फूलपुर, 5-राजस्व ग्राम डण्डवल तहसील लालगंज, 6-राजस्व ग्राम बैरीडीह तहसील लालगंज, 7-राजस्व ग्राम पैड़हा तहसील लालगंज, 8-राजस्व ग्राम सारंगपुर तहसील लालगंज, 9-राजस्व ग्राम जलालपुर जगनन्दनपट्टी, तहसील बूढ़नपुर, 10-राजस्व ग्राम बद्दोपुर तहसील सदर, 11-राजस्व ग्राम जगदीशपुर तहसील सदर, 12-राजस्व ग्राम हाफिजपुर तहसील सदर, 13-राजस्व ग्राम आहोपट्टी तहसील सदर, 14-राजस्व ग्राम चकलालधर तहसील सदर, 15-राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 16-मु0 सिधारी पूर्वी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 17-राजस्व ग्राम कोलपाण्डेय तहसील सदर में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
            जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-तिवारी का पूर्वी पुरवा, राजस्व ग्राम बसहीबन्देदासपुर, तहसील निजामाबाद, 2-यादव कोटेदार के घर से उदयभान के घर तक, राजस्व ग्राम नौबरार त्रिपुरारपुर खालसा के बाजार सहदेवगंज, तहसील सगड़ी, 3-मजरा पण्डित का पुरवा, राजस्व ग्राम देवनपुर तहसील सगड़ी, 4-रामबरन प्रजापति के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कछरा तहसील फूलपुर, 5-मजरा बड़ा पूरा, राजस्व ग्राम डण्डवल तहसील लालगंज, 6-शेख मुहल्ला पूरब तरफ, राजस्व ग्राम बैरीडीह तहसील लालगंज, 7-पैड़हा बैजल पुरवा, राजस्व ग्राम पैड़हा तहसील लालगंज, 8-आबादी खास आंशिक ठकुरहन बस्ती, राजस्व ग्राम सारंगपुर तहसील लालगंज, 9-प्रभाकर विश्वकर्मा के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम जलालपुर जगनन्दनपट्टी, तहसील बूढ़नपुर, 10-धमेन्द्र के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम बद्दोपुर तहसील सदर, 11-गोवर्धन अग्रवाल के घर के आस पास का क्षेत्र (मेडिसीटी हास्पिटल के बगल में) राजस्व ग्राम जगदीशपुर तहसील सदर, 12-डाॅ0 उदयभान के मकान के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम हाफिजपुर तहसील सदर, 13-अजय यादव के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम आहोपट्टी तहसील सदर, 14-सीमा चैहान के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम चकलालधर तहसील सदर, 15-हड्डी अस्पताल के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 16-बीके तिवारी के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0 सिधारी पूर्वी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 17-पंकज कुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कोलपाण्डेय तहसील सदर का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। 
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक             प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


पीएम किसान पोर्टल पर स्वयं अथवा जनसेवा केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते है-उप कृषि निदेशक डाॅ0 आरके मौर

 

आजमगढ़ । उप कृषि निदेशक डाॅ0 आरके मौर्य ने जनपद के सम्मानित कृषक बन्धुओं को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पात्र लाभार्थी पीएम किसान पोर्टल पर स्वयं अथवा जनसेवा केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते है। नवीन व्यवस्था के अनुसार कृषि विभाग के कार्मिकों को पंजीकरण न करने हेतु शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हैं। लाभार्थी द्वारा पंजीकरण कराने के उपरान्त कृषि एवं राजस्व विभाग के ग्राम स्तरीय कार्मिकों द्वारा पात्रता के सम्बन्ध में अभिलेखीय एवं स्थलीय सत्यापन किया जाता है। सत्यापन की प्रकिया पूर्णतया निःशुल्क है और कृषक बन्धुओं को इस हेतु किसी कर्मचारी को कोई शुल्क कदापि न दिये जाने की सलाह दी जा रही है। इन कार्मिको द्वारा मांगे जाने पर बैंक पास बुक/आधार कार्ड की प्रति एवं खतौनी की नकल अवश्य उपलब्ध करायें। 
                योजनान्तर्गत पूर्व पंजीकृत कृषक बन्धुओं से अपील है कि कृषि विभाग के कार्मिकों के ग्राम भ्रमण के दौरान वांछित अभिलेख उन्हें उपलब्ध कराते हुए मौके पर अपना त्रुटिपूर्ण डाटा दुरूस्त करा लें, जिससे वे योजनान्तर्गत आगामी किस्तों का लाभ प्राप्त कर सकें। संशोधन हेतु डाटा उपलब्ध न कराये जाने कि स्थिति में उन्हें योजना हेतु अपात्र मानते हुए उनका डाटा पोर्टल से डिलीट करा दिया जायेगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होगें। 
            उप कृषि निदेशक ने बताया कि उक्त कार्य शासन के निर्देशानुसार पूर्णतया निःशुल्क होने के कारण किसी राजकीय सेवक द्वारा लाभार्थी कृषक से धनराशि की मांग दण्डनीय अपराध होगी। ऐसा प्रकरण प्रकाश में आने पर कृषक बन्धु विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी कृषि एवं तहसील स्तर पर उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी अथवा जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक कार्यालय में अपनी शिकायत लिखित रूप से दर्ज करा सकते हैं।

लाक डाउन में दिये गये आदेश भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा-अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह

आजमगढ़ ।अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने अवगत कराया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में कतिपय प्रतिबंध लागू करते हुये इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। दिनॉक 02 सितम्बर 2020 पितृपक्ष का आरम्भ हो रहा है, जो दिनांक 17 सितम्बर 2020 को पितृ विसर्जन के साथ समाप्त होगा। दिनांक 17 सितम्बर 2020 को ही विश्वकर्मा पूजा का पर्व भी मनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त 12 सितम्बर 2020 में ही उ0प्र0 पालिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा, दिनॉक 20 सितम्बर 2020 को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की समीक्षाधिकारी चयन परीक्षा एवं अन्य परीक्षायें भी शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आयोजित की जानी है। इन समस्त आयाजनों के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों से यह समाधान हो गया है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बचाव तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत निर्देशों का अनुपालन जनपद में सुनिश्चित कराये जाने हेतु निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता है। 
        अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किये हैं, यह आदेश दिनांक 01 सितम्बर 2020 से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। सभी प्रकार के धर्मस्थल यथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये खोले जा सकते हैं। धर्मस्थलों पर एक समय में एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। धर्मस्थलों में किसी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। सभी व्यक्ति अपने-अपने घरों में ही त्योहार मनायेंगे। इस दौरान 02 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 05 या 05 से अधिक व्यक्ति न तो सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठे होंगे और न ही कोई सभा/सम्मेलन करेंगे। त्योहारों के अवसर पर कोई भी सार्वजनिक आयोजन, सभा, जूलूस आदि प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति कंकड़, पत्थर, इंट, रोड़े, शीशा व बोतलें आदि इकट्ठा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने अथवा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों में बाधा डालने के उद्देश्य से कोई आपत्तिजनक एवं नई परम्परा प्रारम्भ नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य से धार्मिक त्योहारों एवं कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों को कुप्रभावित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई तस्वीर, हैण्डबिल या लेख अखबारों में अथवा सोशल मीडिया एप्लीकेशन्स के माध्यम से प्रकाशित/प्रसारित नहीं करेगा और न छापेगा जिससे किसी व्यक्ति या साधारण वर्ग या समुदाय में हिंसा, उत्तेजना या घृणा की भावना उत्पन्न हो, जिससे शांति भंग होने की संभावना हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जो विभिन्न जातियों, धर्मों, समुदायों के मध्य मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना पैदा करे या तनाव पैदा करें। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कोई अफवाह सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यम से नहीं फैलायेगा। कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जनपद आजमगढ़ की सीमा के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र/डीजे का प्रयोग नही करेगा। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों के प्रचार-प्रसार हेतु ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम-2000 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये इनका उपयोग किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी केन्द्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, परीक्षार्थी व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा तथा परीक्षा तिथि में 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर फोटो स्टेट/कॉपियर की दुकाने बन्द रहेगी। कोई भी व्यक्ति या परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का शस्त्रादि लेकर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने का प्रयास नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिसर के अंदर सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लेकर प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन तथा परीक्षा अवधि में फोटो स्टेट मशीन, पीसीओ, फैक्स व इन्टरनेट या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का संचालन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक/  थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। 
            चूंकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा

Comments

Popular posts from this blog

फन्दे पर लटकती मिली विवाहिता व बेटे की लाश

केन्द्र सरकार आम आदमी की समस्या को सुलझाने में विफल-प्रियंका गोड़

दो लाख रूपये नहीं मिले तो ससुराल वालो ने कर दी बहू की हत्या