कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी - जिलाधिकारी राजेश कुमार

              आजमगढ़ ।  जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में अनलाक-3 के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
        उन्होने बताया कि दिनॉक 23 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम संजरपुर, तहसील निजामाबाद, 2-राजस्व ग्राम भगतपुर, तहसील सगड़ी, 3-राजस्व ग्राम चकधुधरी, तहसील फूलपुर, 4-राजस्व ग्राम सुलेमापुर, तहसील फूलपुर, 5-राजस्व ग्राम बक्शपुर, तहसील मार्टिनगंज, 6-राजस्व ग्राम मुक्तीपुर, तहसील मार्टिनगंज, 7-राजस्व ग्राम मुक्तीपुर, तहसील मार्टिनगंज, 8-राजस्व ग्राम खम्हौली, तहसील मार्टिनगंज, 9-वार्ड नं0-10 जाकिर नगर, नगर पंचायत बिलरियागंज, 10-राजस्व ग्राम अन्जान शहीद, तहसील सगड़ी में व्यक्तियों के कोविङ-19 से संक्रमित होने की पुटि है।
        जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-मजरा गुलशन नगर, राजस्व ग्राम संजरपुर, तहसील निजामाबाद, 2-मजरा जोलहटी, राजस्व ग्राम भगतपुर, तहसील सगड़ी, 3-प्रदीप कुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम चकधुधरी, तहसील फूलपुर, 4-मितेन्द्र कुमार मिश्र के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम सुलेमापुर, तहसील फूलपुर, 5-मुख्य बाजार, राजस्व ग्राम बक्शपुर, तहसील मार्टिनगंज, 6-मुख्य बाजार, राजस्व ग्राम मुक्तीपुर, तहसील मार्टिनगंज, 7-उसरी मोड़, राजस्व ग्राम मुक्तीपुर, तहसील मार्टिनगंज, 8-केवट बस्ती, राजस्व ग्राम खम्हौली, तहसील मार्टिनगंज, 9-मोहसिन के घर से मकबूल टेलर के घर तक, वार्ड नं0-10 जाकिर नगर, नगर पंचायत बिलरियागंज, 10.तबरेज के घर से मस्जिद तक, राजस्व ग्राम अन्जान शहीद, तहसील सगड़ी का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उर्वरकों को बेचने में कालाबाजारी न करें-जिलाधिकारी राजेश कुमार 

            आजमगढ़ ।  जिलाधिकारी के मार्ग निर्देशन में अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में थोक उर्वरक व्यावसायियों एवं उर्वरक प्रदायकर्ताओं के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
      इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने समस्त संबंधित उर्वरक कम्पनियों के थोक उर्वरक व्यावसायियों को निर्देश दिये कि जब फुटकर विक्रेताओं को बिक्री जाये, तब उर्वरक के फुटकर विक्रेताओं के दुकान पर पहुॅचने तक एक्नाॅलेज कर दिया जाय, जिससे उनके उर्वरक स्टाॅक को ई-पाॅस मशीन से सत्यापित किया जा सके। उर्वरकों की बिक्री ई-पाॅस मशीन से ही किया जाय एवं आधार कार्ड के साथ ई-पाॅस मशीन पर अंगूठा भी लगवाया जाय। जिन फुटकर उर्वरक विक्रेताओं का ई-पाॅस मशीन खराब है, उनको उर्वरक न दिया जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि कृषक की इच्छा के विरूद्ध उर्वरकों के साथ किसी अन्य उर्वरक या रसायन को टैग न किया जाय। आगे अपर जिलाधिकारी प्रशासन उर्वरक थोक विक्रेताओं को निर्देश दिये कि उर्वरकों को बेचने में कालाबाजारी न करें, उर्वरक निर्धारित मूल्य पर ही बिक्री करें, उर्वरक क्रेताओं को कैश मेमो प्रदान करें, सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को क्यूआर कोड बैंक के माध्यम से जारी करायें, जो बैंक क्यूआर कोड जारी नही करता है तो उसकी रिपोर्ट जिला कृषि अधिकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही उन्होने थोक उर्वरक व्यावसायियों को यह भी निर्देश दिये कि फुटकर विक्रेताओं से यह बात करें कि किन-किन विक्रेताओं का ई-पाॅस मशीन खराब है, इसकी रिपोर्ट बनाकर जिला कृषि अधिकारी को उपलब्ध करायें, जिससे कि खराब ई-पाॅस मशीन को जल्द से जल्द कम्पनियों के माध्यम से बनवाया जा सके।
            जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि 2650 मि0टन उर्वरक आ गया है एवं उसको क्रियाशीन साधन सहकारी समिति, आईएफएफडीसी, पीसीएफ किसान सेवा केन्द्र, गन्ना समिति, औद्यानिक समिमि, एग्री जक्शन, डीसीएफ किसान सेवा केन्द्र, केन्द्रीय उपभोक्ता किसान सेवा केन्द्र एवं यूपी एग्रो को भेजा जा रहा है। 1171 मि0टन उर्वरक भेजा चुका है एवं कानुपर फर्टीलाइजर से 1600 मि0टन, इन्डोगल्फ का 1300 मि0टन उर्वरक परसों तक जनपद में आ जायेगा, इसका भी वितरण निजी उर्वरक, प्रदायकर्ताओं को किया जायेगा। 
इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी/प्रभारी उप निदेशक कृषि डाॅ0 उमेश कुमार गुप्ता सहित थोक उर्वरक व्यावसायी एवं उर्वरक प्रदायकर्ता उपस्थित रहे।


शिविर के माध्यम से दिवांगजन कृतिम उपकरण-मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला 

आजमगढ़ । मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला ने बताया है कि जनपद में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा ऐसे दिव्यांगजनों को कृत्रित अंग/सहायक उपकरण (ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कान की मशीन, नेत्रहीन छड़ी), आदि जिन्होने गत तीन वर्ष (विद्यार्थी की अवस्था में  एक वर्ष) में उपकरण प्राप्त न किये हों, का शिविर के माध्यम से चिन्हांकन कर वितरित किया जाता है। परन्तु कोविड-19 के कारण शिविर का आयोजन कर दिव्यांगजनों को उपकरण हेतु चिन्हांकन/वितरण किया जाना सम्भव नही है। 
        उक्त के दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारी व समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अपने विकास खण्डों/नगर पंचायतों/नगर पालिकाओं के फील्ड स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से दिव्यांगजनों के आवेदन पत्र समस्त औपचारिकता पूर्ण कर विषय विशेषज्ञ (चिकित्सक) की संस्तुति सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, आजमगढ़ में एक पक्ष के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, आवेदन के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी की वार्षिक आय रू0 46080 से कम एवं नगरीय क्षेत्र के लाभार्थी की वार्षिक आय रू0 56460 से कम होनी चाहिए (उपकरण हेतु ग्राम प्रधान का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा), एक फोटो, दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है।

दो दिन बाद सक्रिय हो जायेगा, आरटी पीसीआर लैब

            आजमगढ़ । जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज चक्रपानपुर आजमगढ़ में बनाये जा रहे आरटी पीसीआर लैब का निरीक्षण किया गया। 
            जिलाधिकारी ने बताया कि आरटी पीसीआर लैब दो दिन बाद सक्रिय हो जायेगा, आरटी पीसीआर लैब से प्रतिदिन 300 मरीजों की जाॅच की जा सकती है। आरटी पीसीआर लैब में आॅटोमेटेड आरएनए स्ट्रक्चर भी स्थापित किया जायेगा, इसके स्थापित हो जाने से प्रतिदिन मरीजों के जाॅच करने की क्षमता 300 से बढ़कर 700 हो जायेगी। 
            जिलाधिकारी ने राजकीय मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य को निर्देश दिये कि 03 जनरेटर एवं आॅटोमेटेड आरएनए स्ट्रचर मंगाने के लिए प्रस्ताव जल्द से जल्द भेज दें। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि डाॅ0 आतोष असिस्टेन्ट प्रोफेसर माइक्रो बायोटेक जो गोरखपुर मेडिकल कालेज में अटैच हैं, उनसे कार्य लिये जाने के लिए राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़ में बुला लें।
जिलाधिकारी ने राजकीय मेडिलक कालेज में भर्ती मरीजों की सूची प्राप्त कर 4-5 मरीजों से बातचीत की गयी। जिलाधिकारी ने डाक्टर समय पर आकर उपचार कर रहे हैं कि नही, भोजन, पानी, दवा आदि के बारे में मरीजों से जानकारी प्राप्त की। 
            जिलाधिकारी ने बताया कि बिलरियागंज का एक मरीज जिसका ईलाज लाइफ लाइन अस्पताल में चल रहा था, कोरोना संक्रमित पाये जाने पर राजकीय मेडिकल कालेज में रेफर किया गया है। जिस पर जिलाधिकारी ने लाइफ लाइन आजमगढ़ को निर्देश दिये हैं कि रेफर किया गया मरीज जो राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती है, उसके ईलाज में सहयोग के लिए संबंधित डाक्टर को राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़ में भेजें।
            इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी हरी शंकर, जीएमसी प्रधानाचार्य, सीएमओ डाॅ0 एके मिश्रा, अपर सीएमओ डाॅ0 संजय, नोडल अधिकारी दीपक पाण्डेय, एचओडी एण्ड असिस्टेन्ट प्रोफेसर माइक्रोबायोलाॅजी डिपार्टमेन्ट डाॅ0 प्रतीक्षा श्रीवास्तव उपस्थित रहे।


जिलाधिकारी ने प्राइवेट अस्पतालों के डाक्टरों से किया अपील
अब प्राईवेट डाक्टरों के भरोसे होगा कोरोना के मरीजों का ईलाज

            आजमगढ़ ।  महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आईएमए के पदाधिकारी व प्राइवेट अस्पतालों के डाक्टरों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
             जिलाधिकारी ने प्राइवेट अस्पतालों के डाक्टरों से अपील किया है कि जिन-जिन अस्पतालों के कोरोना संक्रमित मरीजों को राजकीय मेडिकल कालेज में रेफर किये जा रहे हैं, उन अस्पतालों के मरीज का जिस बिमारी का ईलाज चल रहा है, उससे संबंधित डाक्टरों को राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़ में भेजकर डाक्टरों से समन्वय स्थापित कर भर्ती हुए मरीजों के ईलाज में सहयोग प्रदान करें और मरीज के चल रहे ईलाज में दिशा निर्देश भी दें, जिससे भर्ती हुए मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सके।
                इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त प्राइवेट अस्पतालों के डाक्टरों को निर्देश दिये कि जो मरीज ओपीडी में आ रहे हैं, उनका आक्सीजन लेवल व तापमान चेक करने के लिए अस्पताल में पल्स आक्सीमीटर व इन्फ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था करायें एवं मरीजों को सेनिटाइज भी करें। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि ओपीडी में मरीजों की संख्या ज्यादा न हो, उसके लिए जो नियमित मरीज हैं उनको फोन के माध्यम से पहले से ही अप्वाइण्टमेन्ट दे दें, जिससे ओपीडी में मरीजों की संख्या न बढ़े। इसी के साथ ही उन्होने यह भी निर्देश दिये कि आपके अनुसार जिस मरीज का आरटी पीसीआर के माध्यम से कोरोना संक्रमण की जाॅच करानी है, उस मरीज का सैम्पल जिला अस्पताल में उपलब्ध करा दें।
            जिलाधिकारी ने समस्त प्राइवेट अस्पतालों के डाक्टरों से कहा कि जो भी मरीज भर्ती हो रहे हैं, यदि उनकी पहचान कोविड मरीज के रूप में हो जा रही है तो उनको जल्द से जल्द कोविड अस्पताल में भेजें।
उन्होने सभी प्राइवेट अस्पतालों से कहा है कि जो प्राइवेट अस्पताल अपने अस्पताल को कोविड-19 अस्पतालों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वे अपनी कार्ययोजना बनाकर जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें, जिससे संबंधित प्राइवेट अस्पतालों को समय से कोविड-19 अस्पताल में कन्वर्ट किया जा सके। राजकीय मेडिकल कालेज में कुछ स्पेशलिस्ट डाक्टरों की आवश्यकता है, जो प्राइवेट अस्पतालों के डाक्टर अपना योगदान करना चाहते हैं, वे भी अपनी सूची उपलब्ध करा सकते हैं, उनको नियमानुसार मानदेय भी दिया जायेगा।
            इस अवसर पर सीएमओ डाॅ0 एके मिश्रा, आईएमए के अध्यक्ष सहित संबंधित प्राइवेट अस्पतालों के डाॅक्टर्स उपस्थित रहे।

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