17 नये कोरोना मरीजों की पुष्टि-जिलाधिकारी राजेश कुमार

कन्टेनमेंट जोन में प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा-राजेश कुमार 

        आजमगढ़ ।  जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
        उन्होने बताया कि दिनॉक 19 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जाँच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम चेवता, तहसील सगड़ी, 2-राजस्व ग्राम देवई रसूलपुर, तहसील सगड़ी, 3-राजस्व ग्राम बस्ती उगरपट्टी, तहसील सगड़ी, 4-राजस्व ग्राम मुस्लिमपुर, तहसील सगड़ी, 5-वार्ड नं-6, मुहल्ला टड़वा बद्दोपुर, नगर पंचायत जीयनपुर, 6-राजस्व ग्राम विजयापार, तहसील सगड़ी, 7-राजस्व ग्राम उसरी तहसील सगड़ी, 8-वार्ड नं-3 राहुल नगर, नगर पंचायत बिलरियागंज, 9-राजस्व ग्राम देवरापट्टी, तहसील बूढ़नपुर, 10-वार्ड नं-4, लोहिया नगर, नगर पंचायत अतरौलिया, 11-राजस्व ग्राम अमारी, तहसील बूढ़नपुर, 12-राजस्व ग्राम अमारी तहसील बूढ़नपुर, 13-राजस्व ग्राम जलालपुर जगनन्दपट्टी, तहसील बूढ़नपुर, 14-राजस्व ग्राम सोढ़री, तहसील निजामाबाद, 15-राजस्व ग्राम शेरवां, तहसील निजामाबाद, 16-सिरादी का पुरा, वार्ड नं-3, नगर पंचायत सरायमीर, 17-राजस्व ग्राम रानीपुर रजमो, तहसील मेंहनगर में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है। 
        जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम चेवता, तहसील सगड़ी, 2-मजरा अमिलहवा, राजस्व ग्राम देवई रसूलपुर, तहसील सगड़ी, 3-मजरा ब्राम्हण पुरा, राजस्व ग्राम बस्ती उगरपट्टी, तहसील सगड़ी, 4-चुनहवा बाजार, राजस्व ग्राम मुस्लिमपुर, तहसील सगड़ी, 5-रामाश्रय के घर से बालचन्द के घर तक, वार्ड नं-6, मुहल्ला टड़वा बद्दोपुर, नगर पंचायत जीयनपुर, 6-प्राथमिक विद्यालय विजयापार से महेन्द्र सिंह के घर तक, राजस्व ग्राम विजयापार, तहसील सगड़ी, 7-सोनकर बस्ती, राजस्व ग्राम उसरी तहसील सगड़ी, 8-राधाकृष्ण मन्दिर से धर्मेन्द्र सेठ की दुकान तक, वार्ड नं-3 राहुल नगर, नगर पंचायत बिलरियागंज, 9-कल्पनाथ के मकान के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम देवरापट्टी, तहसील बूढ़नपुर, 10-हनुमान मन्दिर के आस पास का क्षेत्र, वार्ड नं-4, लोहिया नगर, नगर पंचायत अतरौलिया, 11-उत्तर पुरा स्थित श्री चन्द्र के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम अमारी, तहसील बूढ़नपुर, 12-ठाकुर बस्ती, रामचन्द्र के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम अमारी तहसील बूढ़नपुर, 13-प्रहलाद विश्वकर्मा के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम जलालपुर जगनन्दपट्टी, तहसील बूढ़नपुर, 14-राय बस्ती, राजस्व ग्राम सोढ़री, तहसील निजामाबाद, 15-एयरटेल टावर से मुश्फिक के मकान तक, राजस्व ग्राम शेरवां, तहसील निजामाबाद, 16-मो0 सिद्दि के मकान से वकील हुसेन के मकान तक, सिरादी का पुरा, वार्ड नं-3, नगर पंचायत सरायमीर, 17-पंकज श्रीवास्तव के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम रानीपुर रजमो, तहसील मेंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा। 
        इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

जिलाधिकारी के निर्देश पर कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन न करने पर दो अस्पताल सील 

        आजमगढ़ । कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर (आईएएस) गौरव कुमार द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2020 को तहसील सदर के शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाकर मास्क/फेस कवर का प्रयोग न करने, सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन न करने एवं कोरोना के गाइड लाइन का अनुपालन न करने वालों की जांच की गई।
        अभियान के दौरान डाॅ0 जावेद अख्तर कन्सलटेन्ट आर्थो सर्जन का हास्पिटल, मु0 आराजीबाग सदर तथा नेशनल सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेण्टर मु0मुकेरीगंज सदर आजमगढ़ में कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन न करने, मास्क/फेस कवर न लगाने व सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन न करने पर ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर द्वारा उक्त दोनों का अस्पतालों का सील किया गया।  इस अवसर पर सीओ सिटी ईलामारन जी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


स्व0 राजीव गाॅंधी की जयन्ती ‘‘सद्भावना दिवस‘‘ के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर के गांधी हाल में अधिकारियों/कर्मचारियों को जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र या भाषा का भेदभाव न करने की दिलायी शपथ 

            आजमगढ़ ।  जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा देश के पूर्व प्रधानमन्त्री स्व0 राजीव गाॅंधी की जयन्ती ‘‘सद्भावना दिवस‘‘ के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर के गांधी हाल में अधिकारियों/कर्मचारियों को जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र या भाषा का भेदभाव किये बिना भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य किये जाने की शपथ दिलाई गई। इसी के साथ हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाये जाने की भी शपथ दिलाया गया। 
           जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सद्भावना शपथ दिलाने के उपरान्त उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम लोगों ने जो शपथ ली है उसे आत्मसाध करते हुए देश में सद्भावना और भाईचारे का माहौल सृजित करने के लिए आज से ही हमें अपनी क्षमतानुसार योगदान देने हेतु दृढ़ संकल्पित होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शपथ के अनुसार सभी धर्मों, भाषाओं और प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक पहल करें। 
        इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी हरी शंकर, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरू प्रसाद सहित संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।


पशु पालकों को राहत पहुॅचाने हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराई जाय-जिलाधिकारी राजेश कुमार 

        आजमगढ़ ।- जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आदेश दिये हैं कि जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी बाढ़ प्रभावित होने के कारण पशुपालन विभाग द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2020 से बाढ़ समाप्त होने तक की अवधि के लिए पशु चिकित्सा/बाॅझपन चिकित्सा (पंजीकरण शुल्क) सेवाएं जल प्लावित/बाढ़ क्षेत्र में पशु पालकों को राहत पहुॅचाने हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराई जाय तथा उपर्युक्त का समायोजन प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2021 तक करके सूचना शासन को उपलब्ध करा दी जाय। उपरोक्त पर लेवी नही ली जायेगी और सेवा निःशुल्क होगी।


दिव्यांगजनों को दी जायेगी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल-जे0पी0 सिंह 

आजमगढ़ । जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी जेपी सिंह ने बताया है कि उ0प्र0 शासन द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिये जाने का प्राविधान है। उन्होने बताया कि निर्धारित नियमों व निर्देशों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन अपना आवेदन दिनांक 25 सितम्बर  2020 तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन आजमगढ़ में जमा कर सकते हैं।
            उन्होने बताया कि निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना हेतु ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भाँति शारीरिक स्थिति में हो। उनकी अच्छी दृष्टि हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के उपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो, दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो, प्रत्येक दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के वास्तविक मुल्य का अधिकतम रू0 25000  (पचीस हजार मात्र) का अनुदान प्रति दिव्यांगजन को देय होगा, यदि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की कीमत रू0 25000 (पचीस हजार) से अधिक है तो अतिरिक्त धनराशि का प्रबन्ध स्वयं दिव्यांगजन को करना होगा। जिसकी भरपाई मा0 सांसद निधि, मा0 विधायक निधि या सीएसआर के माध्यम से की जा सकती है।ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक है एवं जनपद के स्थायी निवासी है। ऐसे दिव्यांगजन या उनके परिवार की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू0 180000 अधिक नहीं है, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, ऐसे दिव्यांगजन जो हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत है को वरीयता प्रदान की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। योजना प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। पात्र दिव्यांगजन को यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिावार्य होगा। जनपद स्तर पर तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण होने के उपरान्त पात्र पाये जाने पर अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदनोंपरान्त कार्यवाही की जायेगी। 
उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 80 प्रतिशत या उससे अधिक का हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, वार्षिक आय प्रमाण पत्र रू0 180000 अधिक न हो, जो तहसील द्वारा निर्गत किया गया हो, निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी वर्ग हेतु हाईस्कूल का शैक्षिक प्रमाण पत्र, आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र, यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) कार्ड, दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साईज का नवीन फोटोग्राफ तथा मोबाईल नम्बर संलग्न करना अनिवार्य है। 





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