08 कि0मी0 की परिधि में 03 फरवरी को बन्द रहेगी मदिरा की दुकानें-जिलाधिकारी
आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत सीरपट्टी, करौजा, भटौली एवं सोहौली मे दिनांक 03 फरवरी 2020 को उप चुनाव होना है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धार-59 के अधीन स्वतंत्र, शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचन के संचालन के दृष्टिगत दुकानों को बन्द करने का प्रविधान है। उन्होने बताया कि उक्त चार ग्राम पंचायतों के क्षेत्र से 08 कि0मी0 की परिधि में 03 फरवरी 2020 को होने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व दिनांक 01 फरवरी 2020 सांय 5ः00 बजे से दिनांक 03 फरवरी 2020 को मतदान समाप्ति तक देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी की दुकानों पूर्णतः बन्द रहेगी। बन्दी के लिए सम्बनिधत अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।