बलात्कार पीड़िता ने लगाई जिलाधिकारी से गुहार, अभी तक उसे नहीं मिला रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली-2015’’ योजना के तहत वित्तीय लाभ
आजमगढ़। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जन सुनवाई के दौरान 02 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक रेप पीड़िता को ‘‘रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली-2015’’ योजना के तहत वित्तीय लाभ नही मिलने पर जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिये कि “रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष नियमावली-2015“ का कार्य देख रहे पटल सहायक/लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अपना स्पष्टीकरण 03 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि यदि समय से आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट शासन को सम्प्रेषित कर दी जायेगी।जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि रेप पीड़िता द्वारा शिकायत करने पर उनकी शिकायती प्रार्थना पत्र की जाँच रवि कुमार पासवान, डिप्टी कलेक्टर/उप जिलाधिकारी (न्यायिक), सदर, आजमगढ़ से करायी गयी। रिपोर्ट में पाया गया कि ‘‘रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली-2015’’ योजना के अन्तर्गत जिला संचालन समिति के द्वारा दिनांक 07 अगस्त 2019 से दिनांक 27 मार्च 2021 तक कुल 66 प्रकरण स्वीकृत किये गये। सभी 66 प्रकरणों को जिला प्रोबेशन कार्यालय द्वारा मुख्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। उन्होने कहा कि पीड़िता के प्रकरण दिनांक 07 अगस्त 2019 के बाद के 10 लाभार्थियों को शासन द्वारा भुगतान किया गया है, जबकि पीड़िता का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा उन्हें लिखित रूप में यह अवगत कराया गया कि पीड़िता के बैंक खाते से संबंधित समस्या के कारण पीड़िता को अभी तक भुगतान नहीं हो सका है।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि पीड़िता के बैंक खाते में कोई गलती/कमी थी, तो आप को उसे सुधार कराना चाहिए था, लेकिन आप द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिये कि यदि आप द्वारा भुगतान करने में लापरवाही नहीं की गयी होती, तो लगातार पीड़िता के आईजीआरएस पोर्टल पर प्रार्थना पत्र न पड़ते। उन्होने कहा कि इन सभी प्रार्थना पत्रों को जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा पीएफएमएस के तहत शासन द्वारा भुगतान किये जाने की रिपोर्ट लगा कर निस्तारित कराया गया। उन्होने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा ऐसी घटनाओं में 48 घण्टे के अन्दर लाभ दिये जाने एवं पीड़िता को भुगतान किये जाने का निर्देश है, परन्तु 02 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा पीड़िता के बैंक खाते को सही नहीं कराया जा सका, जो मा0 मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना ‘‘रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली-2015’’ के सही क्रियान्वयन/अनुश्रवण में घोर लापरवाही है।
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