प्रत्येक बाजार की पूर्व में निर्धारित साप्ताहिक बंदी यथावत लागू रहेगी-जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार


        आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व की शर्तों के अधीन गतिविधियाँ अनुमन्य किये जाने के समय में परिवर्तन करते हुये तत्काल प्रभाव से अब सोमवार से रविवार तक अर्थात प्रत्येक दिवस प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियाँ अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। यह निर्देशित किया गया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक लागू रहेगा तथा प्रत्येक बाजार की पूर्व में निर्धारित साप्ताहिक बंदी यथावत लागू रहेगी।
        तत्क्रम में जनपद आजमगढ़ के वर्तमान परिस्थितियों पर विचारोपरान्त में जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में (कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर) समय में परिवर्तन करते हुये तत्काल प्रभाव से प्रत्येक दिन प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक (रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा) मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियों अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। उन्होने कह कि प्रत्येक बाजार में पूर्व से निर्धारित साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। पूर्व से जारी शेष दिशा निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/इंसीडेंट कमाण्डर इस आदेश का अनुपालन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
            जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। इस आदेश का उल्लघंन महामारी अधिनियम-1897, उत्तर प्रदेश कोविड-19 विनियमावली-2020 (यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा -188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। तहसीलदार मजिस्ट्रेट से अन्यून मजिस्ट्रेट तथा उप निरीक्षक स्तर से अन्यून पुलिस अधिकारी इस आदेश की अवहेलना का संज्ञान लेकर कार्यवाही हेतु अधिकृत किये गये हैं। यह आदेश शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

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