कृषि रक्षा रसायनों के विक्रय के पश्चात क्रेता को क्रय रसीद अवश्य निर्गत किया जाय-सुधीर कुमार
आजमगढ़। जिला कृषि रक्षा अधिकारी/अधिसूचित प्राधिकारी, सुधीर कुमार ने बताया कि जनपद के कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं द्वारा क्रेता को कैश मेमों/ क्रेडिट मेमो जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कृषकों को अमानक रसायन विक्रय तथा फसलों की क्षति सम्भावित है। उक्त के अनुपालन में जनपद के समस्त कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं को सूचित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रतिष्ठान से कृषकों को विक्रय किये जाने वाले कीटनाशी/कृषि रक्षा रसायनों के विक्रय के पश्चात क्रेता को क्रय रसीद अवश्य निर्गत किया जाय, जिसमें कीटनाशी का नाम, बैच संख्या, विनिर्माण तिथि, अवसादन तिथि एवं विक्रय मूल्य हो साथ ही वितरण पंजिका को भी अद्यतन रखा जाय, ताकि औचक निरीक्षण में अभिलेखों की जॉच की जा सके। उपरोक्त निर्देश का अनुपालन न किये जाने पर सम्बन्धित कृषि रक्षा रसायन विक्रेता के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968, कीटनाशी नियम 1971 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कीटनाशी प्राधिकार पत्र निलम्बित/निरस्त कर दिया जायेगा तथा कीटनाशी अधिनियम, नियम में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।
Comments
Post a Comment