शादी समारोह या अन्य किसी कार्यक्रम मे जिलाधिकारी ने दिया 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति


        आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने जनपद आजमगढ़ की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में (कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर) शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमन्यता कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान किया है। जिसके अन्तर्गत बंद स्थान अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार प्रतिभाग करने की अनुमति होगी। आयोजन स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आयोजन/समारोह स्थल पर शौचालयों में साफ- सफाई एवं सेनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी। इसी के साथ ही समय-समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशों की शेष शर्तों का अनुपालन यथावत सुनिश्चित किया जायेगा। यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/इंसीडेंट कमाण्डर इस आदेश का अनुपालन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। इस आदेश का उल्लघंन महामारी अधिनियम -1897, उत्तर प्रदेश कोविड-19 विनियमावली-2020 (यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आधनियम-2005 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। तहसीलदार मजिस्ट्रेट से अन्यून मजिस्ट्रेट तथा उप निरीक्षक स्तर से अन्यून पुलिस अधिकारी इस आदेश की अवहेलना का संज्ञान लेकर कार्यवाही हेतु अधिकृत किये जाते हैं। यह आदेश शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

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