कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा-जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार
आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत सर्विलांस गतिविधियों के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुए, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। दिनॉक 10/11 अप्रैल 2021 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण की विभिन्न तकनीकों से की गयी जॉच की रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम चकिया सुलेमापुर, तहसील फूलपुर, 2-राजस्व ग्राम मिल्कीपुर, फूलपुर, 3-राजस्व ग्राम गालिबपुर, फूलपुर, 4-सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, फूलपुर के सामने गली, न0पं0 फूलपुर, 5-मुहल्ला रैदोपुर, न0पा0परि0 आजमगढ़, 6-मुहल्ला दलसिंगार, न0पा0परि0 आजमगढ़, 7-मुहल्ला एलवल, न0पा0परि0 आजमगढ़, 8-जजेज कालोनी, सिविल लाइन्स, न0पा0परि0 आजमगढ़, 9-राजस्व ग्राम शाहगढ़, तहसील सदर, 10-राजस्व ग्राम देवली आइमा, तहसील सदर, 11-राजस्व ग्राम मतौलीपुर, तहसील सदर, 12-राजस्व ग्राम गम्भीरबन, तहसील सदर में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
उन्होने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-प्रेमचन्द के घर के आस-पास, राजस्व ग्राम चकिया सुलेमापुर, तहसील फूलपुर, 2-सूर्यकान्त के घर के आस-पास, राजस्व ग्राम मिल्कीपुर, फूलपुर, 3-सुन्दर राम के घर के आस-पास, राजस्व ग्राम गालिबपुर, फूलपुर, 4-अतुल पाडेय के घर के आस-पास, सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, फूलपुर के सामने गली, न0पं0 फूलपुर, 5-रत्नेश सिंह के घर के आस पास, मुहल्ला रैदोपुर, न0पा0परि0 आजमगढ़, 6-तरूण विस्त्रास के घर के आस-पास, मुहल्ला दलसिंगार, न0पा0परि0 आजमगढ़, 7-अमित राय के घर के आस-पास, मुहल्ला एलवल, न0पा0परि0 आजमगढ़, 8-आवास ब्लाक ए-12, जजेज कालोनी, सिविल लाइन्स, न0पा0परि0 आजमगढ़, 9-धू्रव प्रकाश सिंह के घर के आस-पास, राजस्व ग्राम शाहगढ़, तहसील सदर, 10-ताहिरा बानों के घर के आस-पास, राजस्व ग्राम देवली आइमा, तहसील सदर, 11-सर्वेश के घर के आस-पास, राजस्व ग्राम मतौलीपुर, तहसील सदर, 12-राहुल के घर के आस-पास, राजस्व ग्राम गम्भीरबन, तहसील सदर के 25 मीटर रेडियस का क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके अंतर्गत कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना, इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratory Infaction), ILI (Infuenja Like Illness) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट ) बाले केसों की जॉच, विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध, लोगों की काउसिलिंग एवं उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टेनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
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