पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास की सजा


आजमगढ़। दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपित पति को 14 साल कारावास तथा तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक शिवचंद की अदालत ने बुधवार को सुनाया।
            अभियोजन कहानी के अनुसार वादी शिवकुमार निवासी बलरामपुर थाना राजेसुलतानपुर जनपद अंबेडकरनगर की भतीजी नीलम की शादी 8 मार्च 2007 को विनोद पुत्र कन्हैया निवासी कुरमीटोला थाना शहर कोतवाली आजमगढ़ के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज के लिए ससुराल में एक लाख रुपये की मांग को लेकर नीलम का उत्पीड़न किया जाने लगा। वादी शिवकुमार को 25 मार्च 2011 को सूचना मिली कि ससुराल में नीलम को जलाकर मारने की कोशिश की गई है। बुरी तरह से जली हालत में नीलम को जिला अस्पताल आजमगढ़ में भर्ती किया गया। जहां इलाज के दौरान 30 मार्च 2011 को नीलम की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमे में जांच करने के बाद पति विनोद पुत्र कन्हैया के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता जगदंबा प्रसाद पांडेय ने वादी शिव कुमार समेत कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी विनोद को चौदह वर्ष के कारावास तथा तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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