भ्रष्टाचार के आरोप में मण्डलायुक्त ने की नगर पालिका के जेई के निलंबन की संस्तुति

आजमगढ़ः कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने शासकीय धन के दुरुपयोग की पुष्टि होने पर नगर पालिका परिषद के अवर अभियंता ओंकार पटेल के निलंबन की संस्तुति की है। साथ ही 9,11, 956 रुपये शासकीय धनराशि की क्षति की वसूली और पर्यवेक्षणीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं किए जाने का दोषी मानते हुए ईओ डा. शुभनाथ प्रसाद के विरुद्ध भी समुचित कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लिए रिपोर्ट शासन को भेज दी है।
        मंडलायुक्त ने मोहल्ला सर्फुद्दीनपुर में सुरेंद्र यादव के खेत से रामअवतार के घर तक कराए गए इंटरलाकिग की गुणवत्ता की जांच अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं ईओ नगर पालिका को निर्देशित किया था। जांचोपरांत अधिशासी अभियंता रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया कि इंटरलाकिग ब्लाक के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का परीक्षण प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग की प्रयोगशाला में किया गया, जो अधोमानक पाया गया। मापी के अनुसार 1160.25 वर्ग मीटर में इंटरलाकिग कार्य कराया गया है, जिसमें इंटरलाकिग ब्रिक की बिछाई मद में 786 रुपये प्रति घन मीटर की दर से कुल 9,11,956 रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है। कार्य के संबंध में एसडीएम सदर की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजस्व अभिलेख में सर्फुद्दीनपुर में सुरेंद्र यादव के खेत से रामअवतार के घर तक मार्ग के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है। बल्कि मार्ग खातेदारों की भूमिधरी की भूमि में आपसी सहमति से बनाया गया है। इस प्रकार इंटरलाकिग कार्य सार्वजनिक भूमि पर नहीं बल्कि निजी भूमि पर कराया गया है। कमिश्नर द्वारा इस मामले में उठाए कदम को लेकर हर तरफ चर्चा रही।


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