रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जायेगा-जिलाधिकारी

            आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
        उन्होने बताया कि दिनॉक 08 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जाँच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-मुहल्ला शहीदनगर, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 2-राजस्व ग्राम जगदीशपुर बेलईसा, तहसील सदर, 3-मुहल्ला सिधारी पूर्वी सुन्दरनगर कालोनी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 4-मुहल्ला कुर्मीटोला, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़, 5-मुहल्ला अनन्तपुरा हनुमानगढ़ी मन्दिर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-मुहल्ला बागेश्वर नगर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 7-मुहल्ला पुरानी बस्ती, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 8-मुहल्ला पुरारानी, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 9-मुहल्ला पुरासोफी नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 10-मुहल्ला जालन्धरी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 11-थाना के सामने अमिलों, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 12-वार्ड नं0-07, बाजार खास, नगर पंचायत जीयनपुर, 13-वार्ड नं0-03, जानकीपुरम, नगर पंचायत जीयनपुर, 14 राजस्व ग्राम दाउदपुर, तहसील सगड़ी, 15-वार्ड नं0-02 बाईपास नगर पंचायत कटघर लालगंज, 16-राजस्व ग्राम सलहरा, तहसील लालगंज, 17-आवासीय परिसर, ब्लाक फूलपुर, 18-उप डाकघर फूलपुर के बगल में उदपुर, नगर पंचायत फूलपुर, 19-राजस्व ग्राम कलाफतपुर, तहसील फूलपुर, 20-आवासीय परिसर, ब्लाक पवई, तहसील फूलपुर, 21-राजस्व ग्राम मोहम्म्दपुर, तहसील बूढ़नपुर में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
        जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद आजमगढ़ के 1-मो 0 सोयब अख्तर के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला शहीदनगर, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 2-पंकज बर्नवाल के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम जगदीशपुर बेलईसा, तहसील सदर, 3-सुरेन्द्र नाथ के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला सिधारी पूर्वी सुन्दरनगर कालोनी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 4-सुधीर वर्मा के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला कुर्मीटोला, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़, 5-रुद्र प्रताप के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला अनन्तपुरा हनुमानगढ़ी मन्दिर, नगर पालिका परिषदआजमगढ़, 6-अंकित बर्नवाल के घर के आस पास का क्षेत्र, भारत गैस एजेन्सी के सामने, मुहल्ला बागेश्वर नगर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 7-भगवान पण्डित के घर से बिन्दू के होटल तक, मुहल्ला पुरानी बस्ती, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 8-गुलाम हुसैन के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला पुरारानी, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 9-जावेद हसन के घर से इरशाद के घर तक, मुहल्ला पुरासोफी नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 10-अब्दुल्लाह शारजहा के मकान से यासीर जमाली के मकान तक मुहल्ला जालन्धरा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 11-उज्जमा अरसी के घर के आस पास का क्षेत्र, थाना के सामने अमिलों, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 12-वार्ड नं0-07, बाजार खास, नगर पंचायत जीयनपुर, 13-वार्ड नं0-03, जानकीपुरम, नगर पंचायत जीयनपुर, 14-यादव बस्ती, राजस्व ग्राम दाउदपुर, तहसील सगड़ी, 15-वार्ड नं0-02 बाईपास नगर पंचायत कटघर लालगंज, 16-मुस्लिम बस्ती, राजस्व ग्राम सलहरा, तहसील लालगंज, 17-आवासीय परिसर ब्लाक फूलपुर, 18-रविन्द्र के मकान के अगल बगल, उप डाकघर फूलपुर के बगल में उदपुर नगर पंचायत फूलपुर, 19-अरविन्द मिश्रा के घर के आस पास का क्षेत्र राजस्व ग्राम कलाफतपुर तहसील फूलपुर, 20-आवासीय परिसर ब्लाक पवई तहसील फूलपुर, 21-रामसरन यादव के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मोहम्म्दपुर, तहसील बूढ़नपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
        इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Comments

Popular posts from this blog

फन्दे पर लटकती मिली विवाहिता व बेटे की लाश

केन्द्र सरकार आम आदमी की समस्या को सुलझाने में विफल-प्रियंका गोड़

दो लाख रूपये नहीं मिले तो ससुराल वालो ने कर दी बहू की हत्या