शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन किया जायेगा-जिलाधिकारी राजेश कुूमार

आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
            उन्होने बताया कि दिनॉक 31 जुलाई को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम कुरेहरा पूरादानी, तहसील लालगंज, 2-राजस्व ग्राम नौसहरा, तहसील सगड़ी, 3-वार्ड नं0-8 गांधीनगर, नगर पंचायत महराजगंज, 4-वार्ड नं0 4, मुहल्ला हुसेनाबाद नगर पंचायत निजामाबाद, 5-राजस्व ग्राम दिलौरी, तहसील निजामाबाद, 6-राजस्व ग्राम मुड़ियार तहसील निजामाबाद, 7-राजस्व ग्राम रेसवा तहसील लालगंज, 8-राजस्व ग्राम गिड़उर तहसील लालगंज, 9-राजस्व ग्राम दौलतपुर, तहसील सदर, 10-मुहल्ला सर्फुद्दीनपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 11-राजस्व ग्राम आराजी बागमती, तहसील सदर, 12-राजस्व ग्राम किशुनदासपुर, तहसील सदर, 13-राजस्व ग्राम हरखुपुर, तहसील सदर, 14-पीएनसी लेवर कैम्प, राजस्व ग्राम किशुनदासपुर, 15-राजस्व ग्राम बरई का पुरा देवारा जदीद महराजगंज, तहसील सगड़ी, 16-राजस्व ग्राम भैसहां, तहसील सगड़ी, 17-मुहल्ला सिधारी पूर्वी, नगर पालिका परिषद आजहमगढ़, 18-राजस्व ग्राम बरहतीर जगदीशपुर, तहसील सदर, 19-राजस्व ग्राम मोलनापुर माफी, तहसील सदर, 20-मुहल्ला आसिफगंज पुरानी कोतवाली नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 21-मुहल्ला गुलामी का पुरा आवास विकास कालोनी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में व्यक्तियों के कोविङ-19 से संक्रमित होने की पुटि है।
            जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-मजरा विश्वकर्मा बस्ती, राजस्व ग्राम कुरेहरा पूरादानी, तहसील लालगंज, 2-खटिक बस्ती से मुस्लिम बस्ती तक, राजस्व ग्राम नौसहरा, तहसील सगड़ी, 3-जिलानी बल्ली की दुकान से शेरा सिंह होटल तक, वार्ड नं0-8 गांधीनगर, नगर पंचायत महराजगंज, 4-मुज्जा के मकान से मस्जिद तक, वार्ड नं0 4, मुहल्ला हुसेनाबाद नगर पंचायत निजामाबाद, 5-कुम्हार बस्ती, राजस्व ग्राम दिलौरी, तहसील निजामाबाद, 6-अंसारी मस्जिद के पास वाली गली, राजस्व ग्राम मुड़ियार तहसील निजामाबाद, 7-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम रेसवा तहसील लालगंज, 8-यादव बस्ती, राजस्व ग्राम गिड़उर तहसील लालगंज, 9-जीवन विश्वकर्मा के घर के आस पास, राजस्व ग्राम दौलतपुर, तहसील सदर, 10-चाणक्य सिनेमा हाल वाली गली, मुहल्ला सर्फुद्दीनपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 11-बालचन्द के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम आराजी बागमती, तहसील सदर, 12-प्रदीप कन्नौजिया के घर से राजेन्द्र मिश्र के घर तक, राजस्व ग्राम किशुनदासपुर, तहसील सदर, 13-पंचायत भवन के आस पास, राजस्व ग्राम हरखुपुर, तहसील सदर, 14-पीएनसी लेवर कैम्प, राजस्व ग्राम किशुनदासपुर, तहसील सदर, 15-राजस्व ग्राम बरई का पुरा देवारा जदीद महराजगंज, तहसील सगड़ी, 16-राजस्व ग्राम भैसहां, तहसील सगड़ी, 17-जल निगम कार्यालय से सितारा देवी के घर तक, मुहल्ला सिधारी पूर्वी, नगर पालिका परिषद आजहमगढ़, 18-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम बरहतीर जगदीशपुर, तहसील सदर, 19-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम मोलनापुर माफी, तहसील सदर, 20-गुप्ता मेडिकल हाल के सामने, मुहल्ला आसिफगंज पुरानी कोतवाली नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 21-सरसार अहमद के घर से छोटेलाल के घर तक, मुहल्ला गुलामी का पुरा आवास विकास कालोनी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। 
             
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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