5 कन्टेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त की गयी-जिलाधिकारी राजेश कुमार
आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकाल के अनुसार कान्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधीय नियंत्रण करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कन्टेनमेंट जोन में पुष्ट हुये कोविड-19 मरीज के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कन्टेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किये जाने के निर्देश हैं।
तत्क्रम में पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण 1-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम अमौड़ा, तहसील लालगंज, 2-आवासी परिसर, पुलिस लाइन नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 3-मोहल्ला पूरा दीवान, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 4-बिन्ना सेठ वाली गली वार्ड नं0-5, सदर बाजार पूर्ण, नगर पंचायत अतरौलिया, हाटस्पाट को बंद करते हुये कन्टेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त की गयी।
जिलाधिकारी ने कहा कि दिनांक 30 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति उपरोक्त क्षेत्र में भी लागू होंगे।
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