अनलाक-3 के सम्बंध में जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा-जिलाधिकारी राजेश कुमार
आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किये गये देशव्यापी लाकडाउन के सम्बंध में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लाकडाउन गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बंध में दिशा निर्देश (अनलाक-03) जारी किये गये हैं।
उक्त के अनुपालन में जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अनलाक-03 के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अन्तर्गत कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 अगस्त 2020 तक बन्द रहेंगे, यद्यपि आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु पूर्व की भाँति अनुमति रहेगी। समस्त सिनेमा हाल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाल तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे। योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को दिनॉक 05 अगस्त 2020 से खुलने की अनुमति होगी, जिसके लिये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने तथा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी। समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियाँ निषिद्ध रहेंगी।
स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम जिला, तहसील, नगर पालिका/नगर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर, विद्यालय तथा घर पर जहाँ कहीं भी आयोजित किया जाय, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य सम्बंधी प्रोटोकाल, जैसे मास्क, सेनिटाइजर के प्रयोग के साथ अनुमति रहेगी। कोविड-19 प्रबंधन से सम्बंधित नेशनल डायरेक्टिव का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों व यात्रा के दौरान फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। दुकानदार खरीददारों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। जनसभा/भीड़ एकत्र करना प्रतिबंधित होगा। शादी सम्बंधी आयोजनों में 50 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। अन्तिम-संस्कार से सम्बंधित गतिविधियों में 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने साथ दण्डनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन वर्जित है। जितना हो सके घर से कार्य करने को बढ़ावा दिया जायेगा। कार्यस्थल, दुकानों व बाजारों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयों के खुलने/कार्य किये जाने में रोस्टर/शिफ्ट की व्यवस्था का अनुसरण किया जायेगा। कार्यस्थलों पर प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था एवं प्रवेश/निकासी एवं कॉमन प्लेस पर हैण्ड वाश/सेनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी। सम्पूर्ण कार्य-स्थल क्षेत्र में जन-प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे/हैण्डल आदि का निरन्तर सेनिटाइजेशन किया जाए। सभी कार्यालयाध्यक्ष, कार्यस्थल पर कार्मिकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग, शिफ्ट्स में पर्याप्त अंतराल व भोजनावकाश के समय में अंतर रखना सुनिश्चित करायेंगे।
लाकडाउन केवल कन्टेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा, कन्टेनमेंट जोन में लाकडाउन 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा। संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण उल्लिखित व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा। कन्टेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अंदर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो। कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस, और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियाँ होंगी। इस सम्बंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कन्टेनमेंट जोन की गतिविधियों का कड़ाई से अनुश्रवण किया जायेगा तथा मापदण्डों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। कन्टेनमेंट जोन के बाहर ऐसे स्थान जहाँ कोविड-19 के संक्रमण के केस मिलने की सम्भावना हो उन्हें बफर जोन के रूप में चिन्हित किया जायेगा, जिनमें यथावश्यक प्रतिबंध लगाये जायेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोविड -19 संक्रमण से निपटने के दृष्टिगत जनपद में वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन हेतु पारित आदेश का अनुपालन किया जायेगा, समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी के निम्न शर्तों के अधीन प्रातः 10.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। आवश्यक वस्तुओं फल, सब्जी, दूध व अण्डा की दुकाने प्रातः 08.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक खुलेंगी। शनिवार एवं रविवार को ये दुकाने प्रातः 6.00 बजे से पूर्वान्ह 11.00 बजे तक खुलेंगी। दवा की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी तथा प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक खुलेंगी। दुकानों/प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु दुकानदारों द्वारा काउण्टर के सामने ग्राहकों से 2 गज की दूरी रस्सी/बॉस या अन्य प्रकार के अवरोधक लगाकर सुनिश्चित की जायेगी तथा दुकानों/प्रतिष्ठानों के बाहर 2-2 गज की दूरी पर गोले बनाये जायेंगे। दुकानदारों व खरीददारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के ग्राहकों को किसी भी सामग्री का विक्रय नहीं किया जायेगा। किसी भी दुकान अथवा व्यावसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पर एक साथ 05 से अधिक ग्राहक एकत्र नहीं होंगे। सभी दुकानदार इन्फ्रारेड थर्मामीटर से ग्राहकों का तापमान मापने हेतु एक व्यक्ति की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। किसी व्यक्ति के सामान्य तापमान में वृद्धि दर्ज किये जाने पर उसे अलग करते हुये इसकी सूचना जनपद के कण्ट्रोल रूम में के नम्बर 05462-220220 एवं 9454417172 पर देनी होगी। सभी दुकाने/प्रतिष्ठान पर्याप्त मात्रा में सेनिटाइजर रखेंगे तथा आने वाले सभी ग्राहकों के हाथ सेनिटाइज दुकानदारों द्वारा आने वाले प्रत्येक ग्राहक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा तथा इस अभिलेख को संरक्षित किया जायेगा। किसी भी अधिकारी द्वारा जॉच के समय यह रजिस्टर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों का नियमित सेनिटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा तथा शनिवार एवं रविवार के दिन विशेष अभियान चलाकर सभी बाजारों का गहन सेनिटाइजेशन किया जायेगा।
पैसेंजर ट्रेन व श्रमिक ट्रेनों द्वारा आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों का आवागमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकालने सम्बंधित आवागमन की अनुमति निर्धारित एसओपी के अनुसार प्रदान की जायेगी। संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह रूग्णता से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थिति के जिनमें स्वास्थ्य सम्बंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप डाउनलोड करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। लाकडाउन के उपायों के क्रियान्वयन हेतु समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व से ही इंसीडेण्ट कमाण्डर नियुक्त किया गया है। समस्त इंसीडेण्ट कमाण्डर अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे और समस्त लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी इंसीडेण्ट कमाण्डर के दिशा निर्देशन में कार्य करेंगे। प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10ः00 बजे से सोमवार प्रातः 5ः00 बजे तक पूर्व से लागू प्रतिबंध यथावत जारी रहेगे।
उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन न किया जाना आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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