25 कन्टेनमेंट जोन में शासन के निर्देशों का कड़ाई से कराये पालन-जिलाधिकारी राजेश कुमार

                 
आजमगढ़ ।  जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
    उन्होने बताया कि दिनॉक 06 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जाँच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम बहोरिकपुर, तहसील मेंहनगर, 2-राजस्व ग्राम विशुनपुरा, तहसील मेंहनगर, 3-राजस्व ग्राम कम्हरिया, तहसील मेंहनगर, 4-वार्ड संख्या-10, मु0 ठठेरी बाजार, नगर पंचायत सरायमीर, 5-राजस्व ग्राम कोठिहार, तहसील निजामाबाद, 6-राजस्व ग्राम सरायमोहन, तहसील मार्टीनगंज, 7-मुहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 8-मुहल्ला खत्रीटोला, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 9-मुहल्ला कुर्मीटोला, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 10-मुहल्ला पुरानी कोतवाली, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 11-राजस्व ग्राम खानपुर चन्दू, तहसील फूलपुर, 12-वार्ड नं0-01, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, नगर पंचायत फूलपुर, 13-राजस्व ग्राम छोटी हरैया, तहसील सदर, 14-राजस्व ग्राम चण्डेश्वर, तहसील सदर, 15-मुहल्ला कुन्दीगढ़, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 16-राजस्व ग्राम कटघर, तहसील सदर, 17-राजस्व ग्राम जमालपुर बाजबहादुर, तहसील सदर, 18-राजस्व ग्राम सलेमपुर, तहसील सदर, 19-राजस्व ग्राम ओझौली, तहसील सदर, 20-राजस्व ग्राम नई कालोनी पल्हनी, तहसील सदर, 21-राजस्व ग्राम बलरामपुर, तहसील सदर, 22-राजस्व ग्राम पोखरपुर मु0 जयरामपुर, तहसील बूढ़नपुर, 23-राजस्व ग्राम भीलमपुर छपरा, तहसील बूढ़नपुर, 24-खानपुर फतेह, नगर पंचायत अतरौलिया, 25-राजस्व ग्राम ठेकमा, तहसील मार्टीनगंज में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
        जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद आजमगढ़ के 1-मजरा ठकुरान बस्ती, राजस्व ग्राम बहोरिकपुर, तहसील मेंहनगर, 2-मजरा यादव बस्ती, राजस्व ग्राम विशुनपुरा, तहसील मेंहनगर, 3-मजरा यादव बस्ती, राजस्व ग्राम कम्हरिया, तहसील मेंहनगर, 4-राजेश के मकान से गुडडू के मकान तक, वार्ड संख्या-10, मुहल्ला ठठेरी बाजार, नगर पंचायत सरायमीर, 5-आजमगढ़ से शाहगंज मुख्य मार्ग पर, अंसारी मुहल्ला के सामने, राजस्व ग्राम कोठिहार, तहसील निजामाबाद, 6-पोखरा पुरवा सरायमोहन, राजस्व ग्राम सरायमोहन, तहसील मार्टीनगंज, 7-निशान्त राय के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 8-निखिल अग्रवाल के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला खत्रीटोला, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 9-रामजनम के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला कुर्मीटोला, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 10-राकेश के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला पुरानी कोतवाली, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 11-केशव मिश्र के घर के अगल बगल का क्षेत्र, राजस्व ग्राम खानपुर चन्दू, तहसील फूलपुर, 12-सरस्वती शिशु मन्दिर वाली गली, वार्ड नं0-01, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, नगर पंचायत फूलपुर, 13-अभिषेक प्रजापति के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम छोटी हरैया, तहसील सदर, 14-रवि प्रताप सिंह के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम चण्डेश्वर, तहसील सदर, 15-मु0 हदीश काम्प्लेक्स से आजादार हुसैन के घर तक, मुहल्ला कुन्दीगढ़, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 16-वीरेन्द्र के घर के आस पास का क्षेत्र, (हाइडिल के पीछे) राजस्व ग्राम कटघर, तहसील सदर, 17-शिवमोहन के घर के आस पास का क्षेत्र, नई कालोनी राजस्व ग्राम जमालपुर बाजबहादुर, तहसील सदर, 18-बृजेश पाण्डेय के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम सलेमपुर, तहसील सदर, 19-मितई यादव के घर से भोला के घर तक, राजस्व ग्राम ओझौली, तहसील सदर, 20-मनोज घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम नई कालोनी पल्हनी, तहसील सदर, 21-विशाल चैधरी के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम बलरामपुर, तहसील सदर, 22-विश्वकर्मा बस्ती, राजस्व ग्राम पोखरपुर मु0 जयरामपुर, तहसील बूढ़नपुर, 23-अनुसूचित जाति बस्ती, बालचन्द्र के मकान के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम भीलमपुर छपरा, तहसील बूढ़नपुर, 24-केसरी तिराहे के पास, सुरेन्द्र सिंह के मकान के आस पास का क्षेत्र, खानपुर फतेह, नगर पंचायत अतरौलिया, 25-मुख्य बाजार ठेकमा, राजस्व ग्राम ठेकमा, तहसील मार्टीनगंज का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
        इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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