16 नये कोरोना मरीजों के संक्रमित होने की पुष्टि-जिलाधिकारी राजेश कुमार
आजमगढ़ 08 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होने बताया कि दिनॉक 07 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जाँच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-ई-टाईप कालोनी, मुहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 2.राजस्व ग्राम दिलौरी, तहसील निजामाबाद, 3-वार्ड सं0-06, मुहल्ला चककाजी (सुसहटी), नगर पंचायत सरायमीर, 4-राजस्व ग्राम डिहवाबारी, तहसील निजामाबाद, 5-राजस्व ग्राम राजापुर सिकरौर तहसील निजामाबाद, 6-राजस्व ग्राम देवगांव, तहसील लालगंज, 7-राजस्व ग्राम मुड़हर, तहसील लालगंज, 8-राजस्व ग्राम राजेपुर, तहसील लालगंज, 9-आवासिय परिसर थाना पवई तहसील फूलपुर, 10-राजस्व ग्राम फूलपुर देहात, तहसील फूलपुर, 11-राजस्व ग्राम कम्हरिया, तहसील मेंहनगर, 12-मुहल्ला गुलामी का पूरा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 13-मुहल्ला सुभाष नगर सिधारी, पूर्वी हाइडिल कालोनी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 14-राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 15-निकट मिशन अस्पताल, मुहल्ला नरौली, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 16-राजस्व ग्राम रसूलपुर व्यवहरा, तहसील सदर में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद आजमगढ़ के 1-अशोक राय को आवंटित आवास सं0-07, के आस पास का क्षेत्र, ई-टाईप कालोनी, मुहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 2-मन्दिर के पास पण्डितान बस्ती, राजस्व ग्राम दिलौरी, तहसील निजामाबाद, 3-सियाराम पण्डा के मकान से शहनाज के मकान तक, वार्ड सं0-06, मुहल्ला चककाजी (सुसहटी), नगर पंचायत सरायमीर, 4-हरिजन जाति बस्ती, राजस्व ग्राम डिहवाबारी, तहसील निजामाबाद, 5-उत्तरी मुहल्ला तोवा रोड राजस्व ग्राम राजापुर सिकरौर तहसील निजामाबाद, 6-पश्चिम मुहल्ला उचवा, कस्बा देवगांव, राजस्व ग्राम देवगांव, तहसील लालगंज, 7-अहिरान बस्ती मुड़हर, राजस्व ग्राम मुड़हर, तहसील लालगंज, 8-चैहान बस्ती राजेपुर, राजस्व ग्राम राजेपुर, तहसील लालगंज, 9-आवासिय परिसर, थाना पवई, तहसील फूलपुर, 10- आबिद सउद के घर के अगल बगल, राजस्व ग्राम फूलपुर देहात, तहसील फूलपुर, 11-मजरा ठाकुर बस्ती, राजस्व ग्राम कम्हरिया, तहसील मेंहनगर, 12-डॉ0सहाबुद्दीन के हास्पिटल से जैद के मकान तक, मुहल्ला गुलामी का पूरा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 13-अमित के मकान से ऋषि राज के मकान तक, मुहल्ला सुभाष नगर, हाइडिल कालोनी सिधारी पूर्वी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 14-श्रीमती प्रतिमा पाठक के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 15-सुरेश साहू के मकान से श्री दिलीप चैरसिया के मकान तक, निकट मिशन अस्पताल, मुहल्ला नरौली, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 16-चन्द्रजीत यादव के घर के आस पास के क्षेत्र, राजस्व ग्राम रसूलपुर व्यवहरा, तहसील सदर का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
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