कृषि यंत्रों के वितरण में हेर-फेर को लेकर उपकृषि निदेशक आर.के.मौर्य ने दी चेतावनी
आजमगढ़ । उप कृषि निदेशक डाॅ0 आरके मौर्य ने बताया है कि जनपद में इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कृषि यंत्रीकरण की विभिन्न योजनाओं में कृषि यंत्रों/उपकरणों के वितरण, कस्टम हायरिंग सेण्टर में टोकन जनरेट करते समय कतिपय डीलरों या अन्य व्यक्तियों द्वारा विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के नाम पर मोबाईल नम्बर डालकर टोकन जनरेट किया जा रहा है।
इसको संज्ञान में लेते हुए इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें कृषि यंत्रों/उपकरणों के वितरण, कस्टम हायरिंग सेण्टर की स्थापना का टोकन जनरेट करने के लिए ओटीपी प्राप्त करने हेतु दिया गया मोबाइल नम्बर कृषक का स्वयं का अथवा उसके परिवार के किसी खून के रिश्ते के सदस्य का होना चाहिए। उसका मोबाइल नम्बर भिन्न व्यक्ति के होने की दशा में चयन निरस्त किया जायेगा तथा अनुदान देय नही होगा। लाभार्थी द्वारा क्रय किये गये कृषि यंत्रों के भौतिक सत्यापन के दौरान मोबाइल नम्बर भी सत्यापित कराया जायेगा एवं भिन्न पाये जाने पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी। यदि यह पाया जाता है कि किसी डीलर ने अपना मोबाइल नम्बर डालकर ओटीपी प्राप्त कर टोकन जनरेट किया है तो ऐसे डीलर को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। भविष्य में उस डीलर से कृषकों द्वारा कोई कृषि यंत्र क्रय नही किये जायेंगे। टोकन जनरेट होने के उपरान्त की तिथि में ही कृषक द्वारा कृषि यंत्र क्रय किया जायेगा। पुराने बिक्री किये गये कृषि यंत्रों पर यदि डीलर द्वारा पुनः बिल कृषक को निर्गत की गयी और सत्यापन में यह कमियाॅ पायी गयी तो कृषक के साथ-साथ डीलर के विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।
Comments
Post a Comment