कन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधीय नियंत्रण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है-जिलाधिकारी

        आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लाकडाउन भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा लाकडाउन गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश (अनलाॅक-2) जारी किये गये हैं। 
          इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश का अनुपालन कराये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकाल के अनुसार कन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधीय नियंत्रण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। 
          जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में विगत 21 दिनों में कोविड-19 को कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उस हाटस्पाट को बन्द करते हुए कन्टेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त किये जाने के निर्देश हैं। तत्क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर पिछले 21 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 को कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण 1-जेगीबीर पुरवा, राजस्व ग्राम अहमदपुर लालगंज, 2-मजरा पूरा मठिया, राजस्व ग्राम बेलागर सदर, 3-मजरा पूर्वी टोला, राजस्व ग्राम कटाई, मेहनगर  तथा 4-मुस्लिम बस्ती, मौजा सैफनपट्टी, राजस्व ग्राम खालिसपुर, सगड़ी हास्टस्पाट को बंद करते हुए कन्टेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त की गयी। 
उन्होने कहा कि दिनांक 01 जुलाई को जारी सामान्य निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भाॅति उपरोक्त क्षेत्रों में भी लागू होंगे।

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