माफिया मुख्तार के सहयोगियों पर आजमगढ़ पुलिस ने की कार्यवाही
आजमगढ़। अब्दुल हक पुत्र इसरार ग्राम लोहरा थाना मुबारकपुर के द्वारा सरकारी पोखरी को कब्जा करने के संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-118/20 धारा 2/3/4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम, 1984 व मु0अ0सं0-119/20 धारा 2/3/4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम, 1984 पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
2. असगर शेख पुत्र शेख उस्मान निवासी सिकठी शाहमोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा अब्दुल हक पुत्र इसरार निवासी लोहारा थाना मुबारकपुर के साथ मिलकर अपने भट्ठे पर लेबरों को जबरदस्ती बंधक बनाकर बिना मजदूरी दिए धमका कर काम कराने और जानमाल की धमकी के आरोप के संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-120/20 धारा 406/504/506/370(2) व 16 बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
जहीर पुत्र रशीद ग्राम फतेहपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ के विरुद्ध यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 88/20 पंजीकृत कर इसके सम्पत्ति की 14(1) की कार्यवाही प्रचलित है ।
अन्य सहयोगियों के विरुद्ध गहनता से जांच की जा रही है साक्ष्य मिलने पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी ।
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