कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे-जिलाधिकारी

          आजमगढ़ ।  जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। 
        जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दिनॉक 24 जुलाई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम रसूलपुर तहसील सदर, 2- राजस्व ग्राम मिट्ठनपुर तहसील निजामाबाद, 3-वार्ड नंबर 6 नेहरू नगर नगर पंचायत निजामाबाद, 4-राजस्व ग्राम बढ़या तहसील सदर, 5-मोहल्ला दल सिंगार नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-मुहल्ला एलवल, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़, 7-मो0 सीताराम दलालघाट, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़, 8-जेल कालोनी, इटौरा, तहसील सदर, 9-समौधी, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 10-आवासीय परिसर थाना बरदह तहसील मार्टिनगंज, 11-राजस्व ग्राम पूक, तहसील मार्टिनगंज, 12-राजस्व ग्राम हैदरपुर खास तहसील बूढ़नपुर, 13-राजस्व ग्राम कुकुड़ीपुर (धुसवों) तहसील बूढ़नपुर, 14-राजस्व ग्राम छितौना, तहसील बूढ़नपुर, 15-वार्ड सं0-09, गोला क्षेत्र, नगर पंचायत अतरौलिया, 16-राजस्व ग्राम बिलारी, तहसील बूढ़नपुर, 17-सब्जी मण्डी, राजस्व ग्राम बूढ़नपुर, तहसील बूढ़नपुर, 18-राजस्व ग्राम कोयलसा तहसील बूढ़नपुर, 19-राजस्व ग्राम, बरईपुर, तहसील बूढ़नपुर, 20-राजस्व ग्राम बूढ़नपुर तहसील बूढ़नपुर, 21-राजस्व ग्राम हिसामुद्दीनपुर, तहसील बूढ़नपुर, 22-राजस्व ग्राम परमेश्वरपुर मु0 भवानीपुर, तहसील बूढ़नपुर में व्यक्तियों के कोविड -19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है। 
       जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि  कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-मजरा व्योहरा, राजस्व ग्राम रसूलपुर तहसील सदर, 2-यादव बस्ती, राजस्व ग्राम मिट्ठनपुर हाजीअली, तहसील निजामाबाद, 3-पतिराम के मकान से हसीबुन्निशा के मकान तक, वार्ड सं0-6 नेहरू नगर, न0पं0 निजामाबाद, 4-प्रियांशु के घर के आस-पास, राजस्व ग्राम बढ़या, तहसील सदर, 5-टीशू इलेक्ट्रानिक्स वाली गली, दलसिंगार, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़, 6-बच्चा बाबू के मकान के पीछे लोचई वाली गली, मुहल्ला एलवल, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़, 7-डा0 मणि वाली गली, मो0 सीताराम दलालघाट, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़, 8-जेल कालोनी आवासीय परिसर, इटौरा, तहसील सदर, 9-समौधी, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 10-आवासीय परिसर, थाना बरदह, तहसील मार्टिनगंज, 11-मजरा ठकुरहिया, राजस्व ग्राम पूक, तहसील मार्टिनगंज, 12-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम हैदरपुर खास, तहसील बूढ़नपुर, 13-मजरा दशॉव का पूरा, राजस्व ग्राम कुकुड़ीपुर (धुसवॉ), तहसील बूढ़नपुर, 14-मजरा नाऊ टोला, राजस्व ग्राम छितौना, तहसील बूढ़नपुर, 15-वार्ड सं0-09, गोला क्षेत्र, नगर पंचायत अतरौलिया, 16-अनुसूचित जाति बस्ती बड़का पूरा, राजस्व ग्राम बिलारी, तहसील बूढ़नपुर, 17-सब्जी मण्डी के सामने का क्षेत्र, राजस्व ग्राम बूढ़नपुर, तहसील बूढ़नपुर, 18-उत्तरी सोनकर बस्ती, राजस्व ग्राम कोयलसा, तहसील बूढ़नपुर, 19-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम, बरईपुर, तहसील बूढ़नपुर, 20-सूर्यनाथ सिंह का भवन परिसर व आस-पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम बूढ़नपुर, तहसील बूढ़नपुर, 21-ठाकुर बस्ती, राजस्व ग्राम हिसामुद्दीनपुर, तहसील बूढ़नपुर, 22-मुख्य बस्ती, राजस्व ग्राम परमेश्वरपुर मु0 भवानीपुर, तहसील बूढ़नपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा। 
        इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच, विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 

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