ब्लैक पाटरी एवं वस्त्र उत्पाद (रेशमी साड़ी) के हस्तशिल्पियों को किया जायेगा प्रशिक्षित-प्रवीण कुमार उपायुक्त

          आजमगढ़ । उपायुक्त प्रवीण कुमार मौर्य ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में संशोधन/अतिरिक्त उत्पाद के रूप में वस्त्र उत्पाद (रेशमी साड़ी) को भी जोड़ दिया गया है। उक्त गाइड लाइन में दिये गये प्राविधानानुसार ओडीओपी से सम्बन्धित ब्लैक पाटरी एवं वस्त्र उत्पाद (रेशमी साड़ी) के हस्तशिल्पियों को 10 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हे टूलकिट का वितरण किया जायेगा। 
       उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक जनपद के ब्लैक पाटरी एवं वस्त्र उत्पाद रेशमी साड़ी) के हस्तशिल्पियों द्वारा अपना आवेदन पत्र http://diupmsme.upsdc.gov.in पर दिनांक 02 जुलाई 2020 से लक्ष्य पूर्ण न होने तक आनलाइन कर सकते है। आवेदन पत्र आनलाइन ही मान्य होगा, आफ लाइन आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें। टूलकिट हेतु हस्तशिल्पियों का चयन समिति द्वारा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र आजमगढ़ में साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी तिथि अलग से जारी किया जायेगा। 
उक्त योजनान्तर्गत प्रशिक्षार्थियों की पात्रता हेतु आवेदन करने की तिथि को प्रशिक्षार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी। आवेदक द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत विगत दो वर्षों में टूलकिट का लाभ प्राप्न नहीं किया हो। आवेदक अथवा उसके परिवार (पति/पत्नी) के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। 
       विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र आजमगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
         इसी क्रम में उन्होेंने बताया कि  मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगारों को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख तक की परियोजना एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजना लागत की इकाईयों को ऋण प्रदान किया जायेगा। जिससे परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिनमनी उपलब्ध कराया जायेगा, जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिला एवं विकलांग अभ्यर्थी को 5 प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा। 
         उक्त योजना हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच एवं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नही होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ न प्राप्त किया गया हो। शासन की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने हेतु कम धनराशि की परियोजना को वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एक जनपद एक उत्पाद जिले हेतु चयनित उत्पाद ब्लैक पाटरी के उद्योग को वरीयता दिया जाना है। साथ ही महिला उद्यमी एवं अनु0 जाति के लाभार्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। 
        उक्त योजना में वित्तीय वर्ष 2020-21 की पूर्ति होने तक http://diupmsme.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेगें। विस्तृत जानकारी हेतु उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आजमगढ से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

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