कन्टेनमेंट जोन में जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा-जिलाधिकारी
आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दिनॉक 23 जुलाई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-मोहल्ला नूरपुर बुतात, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 2-राजस्व ग्राम जोरईनामी, तहसील सदर, 3-राजस्व ग्राम पठखौली, तहसील सदर, 4-राजस्व ग्राम बेलईसा, तहसील सदर, 5-मोहल्ला कटरा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-राजस्व ग्राम बूढ़नपुर, तहसील बूढ़नपुर, 7-राजस्व ग्राम उबारपुर लखमीपुर, तहसील लालगंज में एक-एक व्यक्ति तथा 8-राजस्व ग्राम दोस्तपुर, तहसील निजामाबाद में 02 व्यक्ति एवं 9-राजस्व ग्राम धोरठ, तहसील सदर में तीन व्यक्तियों तथा 10-राजस्व ग्राम मुहम्मदपुर खास, तहसील सगड़ी में चार व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-मोहल्ला नूरपुर बुतात, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 2-राजस्व ग्राम जोरईनामी, तहसील सदर, 3-राजस्व ग्राम पठखौली, तहसील सदर, 4-राजस्व ग्राम बेलईसा, तहसील सदर, 5-मारवाड़ी धर्मशाला के बगल में, मोहल्ला कटरा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-मुख्य चैक से दक्षिण मदर कानवेण्ट स्कूल तक, राजस्व ग्राम बूढ़नपुर, तहसील बूढ़नपुर, 7-मजरा अमानपुर, राजस्व ग्राम उबारपुर लखमीपुर, तहसील लालगंज, 8-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम दोस्तपुर, तहसील निजामाबाद, 9-राजस्व ग्राम धोरठ, तहसील सदर तथा 10-मजरा राय बस्ती, राजस्व ग्राम मुहम्मदपुर खास, तहसील सगड़ी का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन में प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच, विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
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