जिस पटरी/दिशा की दुकाने खुलेंगी, उसके विपरीत पटरी/दिशा में वाहनों की पार्किंग होगी-जिलाधिकारी

              आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जनपद में अधिक संख्या में कोविड-19 संक्रमण से पुष्ट मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के दृष्टिगत जनपद में कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर जनपद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सभी प्रकार की दुकानें/प्रतिष्ठान दिनॉक  15, 17, 21, 23, 27, 29, 31 जुलाई 2020 को सड़क/गली/रास्ते के पूरब व उत्तर दिशा की पटरी पर स्थित सभी प्रकार की दुकानें प्रातः 10.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक खोली जायेंगी। दूसरी दिशा की सभी दुकाने बंद रहेंगीं। दिनांक 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30 जुलाई 2020 को सड़क/गली/रास्ते के पश्चिम व दक्षिण दिशा की पटरी पर स्थित सभी प्रकार की दुकाने प्रातः 10.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक खोली जायेंगी। दूसरी दिशा की सभी दुकाने बंद रहेंगी। इसी प्रकार दिनांक 18, 19, 25, 26 जुलाई 2020 को आवश्यक वस्तुओं दवा, फल, सब्जी, दूध को छोड़कर सभी दुकाने/प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। 
           उन्होने कहा कि सड़क के जिस पटरी/दिशा की दुकाने खुलेंगी, उसके विपरीत पटरी/दिशा में वाहनों की पार्किंग होगी। आवश्यक वस्तुओं दवा, फल, सब्जी, दूध की दुकाने प्रतिदिन प्रातः 08.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक खुलेंगी। खरीफ की फसल बुआई के दृष्टिगत कृषि कार्य से सम्बंधित कृषि रसायन/बीज/उर्वरक/उपकरण की दुकाने सड़क के दोनों तरफ सप्ताह के 05 दिन सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक खुलेंगी। दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु दुकानदारों द्वारा 2 गज की दूरी पर गोले बनाये जायेंगे। दुकानदारों व खरीददारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के ग्राहकों को किसी भी सामग्री का विक्रय नहीं किया जायेगा। किसी भी दुकान अथवा व्यावसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पर एक साथ 05 से अधिक ग्राहक एकत्र नहीं होंगे। सभी दुकानदार इन्फ्रारेड थर्मामीटर से ग्राहकों का तापमान मापने हेतु एक व्यक्ति की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। किसी व्यक्ति के सामान्य तापमान में वृद्धि दर्ज किये जाने पर उसे अलग करते हुये इसकी सूचना जनपद के कण्ट्रोल रूम में के नम्बर 05462-220220 एवं 9454417172 पर देंगे। सभी दूकाने/प्रतिष्ठान पर्याप्त मात्रा में सेनिटाइजर रखेंगे तथा आने वाले सभी ग्राहकों के हाथ सेनिटाइज करायेंगे। सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों का नियमित सेनिटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा तथा शनिवार एवं रविवार के दिन विशेष अभियान चलाकर सभी बाजारों का गहन सेनिटाइजेशन किया जायेगा। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर किसी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। इस सम्बंध में द0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 

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