जिलाधिकारी के निर्देश पर ग्राहकों का रजिस्टर में विवरण दर्ज न करने वालें दुकानदारों का चालान
आजमगढ़ । कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा नगर पंचायत मेंहनगर में टाउन एरिया के निकट वार्ड नं0-9 कन्टेनमेंट जोन व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेंहनगर का निरीक्षण किया गया।
कन्टेनमेंट जोन के निरीक्षण के दौरान कन्टेनमेंट जोन के अन्दर बिना मास्क लगाये सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा विभाग भृगुनाथ प्रसाद मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिनके द्वारा कन्टेनमेंट जोन के प्रोटोकाल का अनुपालन न करने एवं मास्क न लगाये जाने के कारण प्रभारी निरीक्षक मेंहनगर द्वारा 500 रू0 का चालान काटा गया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि सहायक अध्यापक द्वारा कन्टेनमेंट जोन के प्रोटोकाल का अनुपालन न करने व कन्टेनमेंट जोन में मोटरसाइकिल चलाने पर इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन के बाहर रंगोली ड्रेसेज के मालिक मुकुन्द यादव से पूछताछ की गयी कि दुकानो पर आने वाले ग्राहकों का नाम, पता व मो0नं0 दर्ज हो रहा है कि नही। जिसमें पाया गया कि ग्राहकों के लिए रजिस्टर नही बनाया गया है, जिस पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा 500 रू0 का चालान काटा गया।
इसी के साथ ही नाई की दुकान के मालिक रेहान द्वारा दुकान में बिना ग्लब्स पहने, हेड कैप लगाये व बिना जूता पहने ही एक व्यक्ति का बाल काटा जा रहा था, पाया गया एवं अब तक कितने लोगों के बाल काटे गये हैं, उनका नाम, पता व मो0नं0 रजिस्टर में दर्ज नही किया गया है, इस सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि उक्त दुकान का 500रू0 का चालान करते हुए एक सप्ताह के लिए सील करना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही शिव कृपा स्वीट हाउस के मालिक प्रिंस से जानकारी प्राप्त की गयी कि मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों का नाम, पता व मो0नं0 रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है कि नही, पाया गया कि ग्राहकों के लिए रजिस्टर नही बनाया गया है। जिस पर जिलाधिकारी ने दुकान का चालान करने के लिए प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिये।
मेंहनगर क्षेत्र में कोरोना पाजीटिव केस की संख्या अधिक होने की स्थिति में जिलाधिकारी ने एसडीएम मेंहनगर व सीओ लालगंज को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी दुकानदारों को निर्देशित करें कि वे दुकान से सामान खरीदने वाले व्यक्तियों का नाम, पता व मो0नं0 एक रजिस्टर में दर्ज करें, इसका आकस्मिक रूप से निरीक्षण भी करें। जिन दुकानदारों द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन नही किया जाता है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं कस्बा मेंहनगर में सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना वायरस से बचाव हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेंहनगर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोविड-19 महामारी के रोकथाम/बचाव के प्रचार-प्रसार हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम नही लगाया गया है, इसी के साथ नार्मल मरीजों के लिए अलग से काउण्टर नही बनाया गया है एवं हेल्प डेस्क सिस्टम अन्दर स्थापित पाया गया। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रभारी चिकित्साधिकारी मेंहनगर को निर्देशित करते हुए कहा कि जल्द से जल्द पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 महामारी से बचाव की जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार किया जाय एवं नार्मल मरीजों के लिए अलग से काउण्डट बनायें एवं कोविड हेल्प डेस्क को बाहर स्थापित करायें।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए समस्त सीएचसी/पीएचसी पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाये। उन्होने यह भी कहा कि जो मरीज कोरोना पाजीटिव हैं तथा जो होम आइसोलेट किये गये हैं, उनके घर के बाहर एक पोस्टर चिपकाया जाय तथा संबंधित निगरानी समिति के माध्यम से फीडबैक प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह, एसडीएम मेंहनगर प्रियंका प्रियदर्शी, सीओ लालगंज अरूण कुमार यादव, तहसील मेंहनगर पवन कुमार सिंह, एसीएमओ डाॅ0 वाईके राय, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मेंहनगर, प्रभारी चिकित्साधिकारी सा0स्वा0केन्द्र मेंहनगर उपस्थित रहे।
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