कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल के शत प्रतिशत अनुपालन को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार गम्भीर

आजमगढ़ ।  जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लाकडाउन भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 जून 2020 तक प्रभारी रहने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। उन्होने बताया कि लाकडाउन विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में जनपद में कतिपय गतिविधियाॅ सशर्त अनुमन्य की गयी हैं।
          उन्होने बताया कि दिनॉक 08 जून 2020 को देर रात्रि जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल्स की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम देवारा खास राजा, तहसील सगड़ी में 01 व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। 
                जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के मजरा बगहवा, राजस्व ग्राम देवारा खास राजा, तहसील सगड़ी का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा। पूर्व में 61 कन्टेनमेंट जोन घोषित किये जा चुके हैं, अब इस प्रकार कुल 62 कन्टेनमेंट जोन हो चुके हैं। 
         उन्होंने यह भी बताया कि सभी  क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Comments

Popular posts from this blog

फन्दे पर लटकती मिली विवाहिता व बेटे की लाश

केन्द्र सरकार आम आदमी की समस्या को सुलझाने में विफल-प्रियंका गोड़

दो लाख रूपये नहीं मिले तो ससुराल वालो ने कर दी बहू की हत्या