चालू वित्तीय वर्ष में छात्रों के आधार नम्बर आनलाईन वेरिफिकेशन के पश्चात् आवदेन पत्र सबमिट हो सकेगा-जिलाधिकारी

       
        आजमगढ़ ।  जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आनलाइन आवेदन पत्र में छात्रों के आधार नम्बर भरने की व्यवस्था पूर्व से ही है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्रों के आधार नम्बर आनलाईन वेरिफिकेशन के पश्चात् आवदेन पत्र सबमिट हो सकेगा। इस प्रक्रिया में छात्रो का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग आदि का सत्यापन होने के पश्चात् आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओटीपी भेजा जायेगा। उक्त ओटीपी को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त आवेदन पत्र सबमिट किया जा सकेगा। 
उन्होने कहा कि छात्रों के आधार नम्बर अपडेट किये जाने हेतु सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हे प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए। जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, वे आधार नम्बर को अपने मोबाईल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों में खुले बैंक खातो से लिंक/सीड करा लेना चाहिए। हाई-स्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित अपना नाम तथा अपने माता-पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता-पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिए। हाई-स्कूल अंकपत्र/प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिए। आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको शुद्ध करा लेना चाहिए। 
      उन्होने कहा कि अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के संदर्भ में निर्देश दिये गये हैं कि राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ऐसे छात्र पूर्व से ही चिन्हित कर लिए जायें, जिन्हे भारत सरकार द्वार संचालित प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक/मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में लाभान्वित किया जा चुका है , ऐसे छात्र भारत सरकार की छात्रवृत्ति वित्तीय योजना के अन्तर्गत नवीनीकरण की श्रेणी में ही लाभान्वित होगें। इन छात्रों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजना में प्राथमिकता पर यथा-सम्भव भारत सरकार की योजना से लाभान्वित किये जायें, ताकि डुप्लीकेसी न हो सकें। 
       उक्त के क्रम में जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त केन्द्रीय/राज्य/डिम्ड/निजी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों एवं समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थाओं के निदेशक/संचालकों/प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों/छात्र/छात्राओं को सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति हेतु उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही करें।

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