बिना मास्क के ग्राहकों को दुकानदार द्वारा सामान नहीं बेचा जायेगा-जिलाधिकारी


            आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में जनपद में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जनपद आजमगढ़ के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सभी प्रकार की दुकानें/प्रतिष्ठान, कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सड़क/गली/रास्ते के पूरब व उत्तर पटरी पर स्थित सभी प्रकार की दुकाने प्रातः 10ः00 बजे से 7ः00 बजे तक खोली जायेंगी। दूसरी दिशा की समस्त दुकानें बन्द रहेंगी। मंगलवार, वृहस्पतिवार व शनिवार को सड़क/गली/रास्ते के पश्चिम व दक्षिण पटरी पर स्थित सभी प्रकार की दुकानें प्रातः 10ः00 बजे से 7ः00 बजे तक खोली जायेंगी। 
        उन्होने कहा कि सड़क के जिस पटरी/तरफ की दुकानें खुली रहेंगी, उसके ठीक उल्टी दिशा की तरफ जहाँ दुकाने बन्द रहेगी, वहाँ वाहनों को पार्क किया जायेगा।  दवा, फल, सब्जी व दूध की दुकानें सप्ताह के सातों दिन खुली रहेंगी। रविवार को दवा, फल, सब्जी व दूध की दुकानों को छोड़कर किसी भी प्रकार की कोई दुकान/प्रतिष्ठान् नहीं खुलेगी/खुलेगा। दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु संबंधित दुकानदार द्वारा गोले बनाये जायेंगे। दुकानदारों व खरीददारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के ग्राहकों को दुकानदार द्वारा सामान नहीं बेचा जायेगा। एक साथ दुकान/प्रतिष्ठान में एक स्थान पर 05 से अधिक ग्राहक एकत्रित नहीं होंगे। सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा तथा रविवार (बन्दी के दिन) को विशेष अभियान चलाकर गहन रूप से सभी बाजार सेनेटाइज कराये जायेंगे। रात्रि 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर), इस सम्बंध में जारी दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।                        संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह रूग्णता से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थिति के जिनमें स्वास्थ्य सम्बंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो।

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