शिकंजे में ‘माफिया’ मुख्तार अंसारी

         
        आजमगढ़। मुख्तार अंसारी अंतर-राज्यिय आपराधिक गैंग IS 191, HS 16B के संरक्षण में दो दशकों से अवैध बूचड़खाना संचालन में लिप्त 08 अवैध कटान माफिया के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही, 05 गिरफ्तार, 03 के विरुद्ध 25000 का पुरुस्कार घोषित  किया गया । 
               अवैध कटान व अवैध बूचड़खानों पर कठोर कार्यवाही के क्रम में नगर क्षेत्र में बीचोंबीच लगभग 20 वर्षों से अवैध रुप से नगर पालिका के जर्जर भवन में संचालित अवैध बूचड़खाने पर भारी फोर्स के साथ दबिश देकर 11 लोगों को दो दर्जन जानवर व 800 किलो मांस के साथ गिरफ्तार कर धारा 153A, 420,429 Ipc, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग  पंजीकृत किया गया था। 
               यह अवैध बूचड़खाना मुख्तार अंसारी के गुर्गों की शह पर शहर के बीचों बीच पिछले दो दशकों से लगातार संचालित हो रहा था। गैंग चार्ट तैयार कर आज 08 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। इनमे से 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है  पुलिस के अनुसार गैंग लीडर शकील अहमद उर्फ बबलू पुत्र वकील अहमद , एखलाक अहमद पुत्र स्व अब्दुल जब्बार, जावेद अख्तर पुत्र मो यूसफ़, अब्दुर्रहमान पुत्र स्व मो यूसुफ, अजमल कुरेशी पुत्र अब्दुल रहमान    इन सभी की अवैध कटान से अर्जित संपत्ति को 14(1) गैंगस्टर एक्ट में जब्त करने की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गयी है।  शेष फरार अभियुक्तों ( शकील अहमद पुत्र स्व  मु यूसुफ, रिजवान अहमद पुत्र रफीक अहमद, मौ कैफ पुत्र रिजवान अहमद) के विरुद्ध ₹25000 /- का पुरुस्कार घोषित किया गया है।
             पुलिस ने  मुख्तार अंसारी अवैध वसूली गैंग पर मऊ  पर शिकंजा कसते हुये 11 शातिरों पर 25-25 हजार रुपये पुरस्कार घोषित किया । 
            अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुख्तार अंसारी गैंग द्वारा अवैध वसूली करने वाले फरार 11 शातिर वांछित अभियुक्तों  पर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य द्वारा 25-25 हजार रुपये पुरस्कार घोषित किया गया है जिनका विवरण निम्नवत है-
1. सुरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह निवासी भीटी थान कोतवाली मऊ।
2. सउद अब्बासी पुत्र स्व0 गुफरान अब्बासी निवासी वार्ड नं0 04 मोहम्मदा हमीदनगर कस्बा सैदपुर जनपद गाजीपुर।   शिवेन्द्र कुमार सिंह पुत्र उदयभान सिंह निवासी जगदीशपुर थाना हलधरपुर मऊ।  समरबहादुर पुत्र स्व0 राधे मोहन निवासी परदहां थाना कोतवाली मऊ। अश्वनी कुमार सिंह पुत्र स्व0 परमानंद सिंह निवासी इमिलियडीह थाना सरायलखंसी मऊ।  झिनकू सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी परदहां थाना कोतवाली मऊ।  महेन्द्र चैहान पुत्र झिल्लू निवासी सुल्तानुपर बनौरा थाना दक्षिणटोला मऊ।  मखंचू यादव पुत्र मुनेश्वर यादव निवासी नसोपुर थाना सरायलखंसी मऊ।  संतोष कुमार पुत्र कैलाश निवासी गालिबपुर थाना सरायलखंसी मऊ।  मन्धाता शुक्ला पुत्र स्व0 सुरेश शुक्ला निवासी परदहां थाना कोतवाली मऊ।  धीरज राय पुत्र राजेन्द्र राय निवासी अमारी थाना सरायलखंसी मऊ।
          उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 -20 के लिए नगर पालिका मऊ के टैक्सी स्टैंड के नाम पर टेंडर प्राप्त कर समस्त जनपद में समस्त प्रकार के वाहनों से वसूली कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध तीन थ्प्त् ( 235/19 थाना सरायलखनसी, 265/19 थाना कोतवाली, 106/19 थाना दक्षिण टोला 384/420 भादवि ) कुल 11 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज की गई। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस गैंग में मऊ के सरगना सुरेश सिंह व परोक्ष रूप से वसूली का धन इक्कठा करने वाले व्यक्ति सऊद अब्बासी निवासी गाजीपुर ( मुख्तार अंसारी का रिश्तेदार भी है) को भी जेल भेजा गया।  कुल 68 लाख 51 हजार के इस ठेके को निरस्त कराया गया। नवम्बर 2019 में नगर पालिका द्वारा पुनः टेंडर फ्लोट करते हुए प्रक्रिया प्रारंभ की गई जिसका ठेका धीरज राय नाम के व्यक्ति द्वारा 75 लाख में प्राप्त किया गया। धीरज राय भी परोक्ष रूप से इसी गैंग से सम्बंधित था। इसको व इसके सहयोगी मान्धाता शुक्ला व महेंद्र चैहान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। एफआईआर नम्बर 09/20 धारा 384/420/120बी थाना दक्षिणटोला। इन सभी प्रकरणों में विवेचना पूर्ण करते हुए इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही इसी माह की गई। तारीख 31.05.2020 एफआईआर नम्बर  520/20  थाना सरायलखंसी धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में दर्ज् किया गया। इसमे मुख्य गैंग लीडर सऊद अब्बासी के साथ सुरेश सिंह व धीरज राय समेत कुल 13 अभियुक्त हैं जिनमे से उपरोक्त 11 अभियुक्तों पर 25000-25000 का इनाम घोषित किया गया है। इनकी गिरफ्तारी अतिशीघ्र की जाएगी। सऊद अब्बासी, सुरेश व धीरज राय को अवैध वसूली माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है।  इन सभी के गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

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