जिलाधिकारी के निर्देश पर कोविड 19 के निययमों का पालन न करने पर दुकानदारों को नोटिस
आजमगढ़ । महामारी के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा मिष्ठान भण्डार एवं रेस्टोरेंटों पर सघन अभियान के लिए खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की टीम बनायी गयी है, जिसके दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा आज भी पूरे जनपद में कोविड-19 स्पेशल ऑपरेशनल प्रोसीजर एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत सघन अभियान चलाकर जायसवाल मिष्ठान भण्डार बिलरियागंज, त्रिभुवन एण्ड सन्स गौरीशंकर भीमवर, यादव मिष्ठान भण्डार भटौली बाजार, सुरेन्द्र यादव, कान्हा मिष्ठान एवं जलपान गृह, देउरपुर, अमित कुमार, आराध्या जलपान गृह देउरपुर, गिरीश मोदनवाल, यादव ढ़ाबा सठियाॅव, राजाराम यादव, आरव ढ़ाबा, सठियाॅव, शिवानन्द यादव तथा सुरेन्द्र गुर्जरपार मिठाई की दुकान का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण मे उपरोक्त खाद्य प्रतिष्ठानों में कई प्रतिष्ठानों के पास पंजीकरण मौके पर नहीं पाया गया, तो कईयों के पास प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर नहीं पाए गए, कुछ प्रतिष्ठानों पर मास्टर मास्क नहीं लगाए हुए लोग मिले तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का नियमानुसार पालन नहीं हो रहा था, उपरोक्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य कारोबार मानक संचालन प्रक्रिया से अवगत कराते हुए व्यवस्था संतोषजनक ना पाए जाने पर उपरोक्त 08 खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध नोटिस जारी की गई है। 2 दिनों में अनुपालन न किए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं आपदा महामारी अधिनियम-1897 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर दी जाएगी।
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