प्रवासी मजदूरों में कोरोना के संक्रमण के लक्षण के चलते स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि-डीएम
आजमगढ़ । जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अन्य प्रदेशों/जनपदों से प्रवासी मजदूरों के आने से अधिकतर प्रवासी मजदूरों में कोरोना के संक्रमण के लक्षण पाये जा रहे हैं, जिसके दृष्टिगत स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि एल-1 अस्पताल में उन मरीजों को रखा जाता हैं, जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, लेकिन उनके कोरोना के लक्षण प्रतीत नही होते हैं। एल-1 अस्पताल कोल्हुखोर व तरवाॅ सीएचसी में 130 बेड का बनाया गया है।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि एल-1 अस्पताल के समकक्ष जयपुरिया स्कूल, दुर्गा जी कालेज, बीएसआर कालेज फार्मेसी, एसएस पीजी कालेज खुर्रमपुर निजामाबाद में 650 बेड का अस्पताल बनाया गया है। उन्होने बताया कि एल-2 अस्पताल में उन मरीजों को रखा जाता है, जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाये जाते हैं। 100 शैय्या बेड अस्पताल अतरौलिया में 08 बेड तथा मण्डलीय चिकित्सालय में 08 बेड का एल-2 अस्पताल, इस प्रकार कुल 16 बेड का एल-2 अस्पताल बनाया गया है।
एल-3 अस्पताल में उन मरीजों को रखा जाता है, जो कोरोना वायरस से गम्भीर रूप से ग्रसित होते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि मेडिकल कालेज चक्रपानपुर में 100 बेड का एल-3 अस्पताल बनाया गया है। उन्होने बताया कि एल-3 अस्पताल को सक्रिय कर दिया गया है, यहाॅ सवंमित व्यक्ति के ईलाज के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है और वेन्टीलेटर एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गयी है।
इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लाकडाउन भारत सरकार द्वारा 18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट नागेन्द्र प्रसाद सिंह के अनुसार जारी निर्देशों में जनपद आजमगढ़ को आरेंज जोन में रखा गया है तथा लाकडाउन विस्तारित किये जाने हेतु जनपद में कतिपय गतिविधियों सशर्त अनुमन्य की गयी हैं। दिनॉक 21 मई 2020 को जनपद में नोवेल कारोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल्स की जाॅच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम खुदातपुर, तहसील सदर के एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।
उन्होने बताया कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद की सदर तहसील क्षेत्रान्तर्गत राजस्व ग्राम खुदातपुर का संबंधित मजरे, जहाॅ सवंमित व्यक्ति आवासीत था, का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा। इस क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
Comments
Post a Comment