कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा-जिलाधिकारी

             आजमगढ़ ।  जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देश व्यापी लाकडाउन दिनॉक 18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। उन्होने बताया कि जनपद आजमगढ़ को आरेन्ज जोन में रखा गया है तथा लाकडाउन विस्तारित किये जाने हेतु जनपद में कतिपय गतिविधियाॅ सशर्त अनुमन्य की गयी हैं।
               उन्होने बताया कि दिनॉक 24 मई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल्स की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के मजरा अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम पवनीकला तहसील मेंहनगर, राजस्व ग्राम सिंहपुर सरैया मेंहनगर, मजरा चैहान बस्ती, राजस्व ग्राम ठाटा सोधनपुर मेंहनगर, मजरा राय बस्ती राजस्व ग्राम अवती गौरी पहलवान सगड़ी, सैयद बाबा कालोनी राजस्व ग्राम मुण्डा सदर, राजस्व ग्राम मेंहरोकला लालगंज में एक-एक व्यक्ति के कोविड-19 से सक्रंमित होने की पुष्टि हुयी है।
शासनादेश में कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के मजरा अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम पवनीकला तहसील मेंहनगर, राजस्व ग्राम सिंहपुर सरैया मेंहनगर, मजरा चैहान बस्ती, राजस्व ग्राम ठाटा सोधनपुर मेंहनगर, मजरा राय बस्ती राजस्व ग्राम अवती गौरी पहलवान सगड़ी, सैयद बाबा कालोनी राजस्व ग्राम मुण्डा सदर, राजस्व ग्राम मेंहरोकला लालगंज का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
                उन्होने बताया कि इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार परव्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण,confirmed केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास (Travel history) के आधार पर किया जायेगा,SARI (Sever Acute Respiratory Infaction), ILI (Infuenja Like Illness) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच, विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (Clinical Management), लोगों की काउसिलिंग व एवं उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (Containment Zones) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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