दहेज में चार चक्का वाहन न मिलने पर विवाहिता व उसके मासूम बेटे की हत्या, तीन गिरफ्तार
आजमगढ़। दीदारगंज थानान्तर्गत वादी अनिल कुमार यादव पुत्र श्री चन्द यादव ग्राम बनुआडीह थाना खुटहन जनपद जौनपुर ने थाना दीदारगंज पर सूचना दिया कि समय लगभग 08.00 बजे सुबह मेरी बहन गुन्जन देवी व मेरे भांजे आर्यन को मेरी बहन के सास, ससुर व पति ने जान से मारकर अपने ही घर साड़ी से बहन व भांजे के गले में फंदा बांधकर लटका दिये है। इस सूचना थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 88/20 धारा 498ए, 304 बी, व 302 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।
वादी की बहन गुंजन की शादी सन् 2016 में विकास यादव पुत्र रामअचल यादव ग्राम धरहरा थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ के साथ की थी शादी के समय ही खीचड़ी खाते समय चार चक्का की गाड़ी को लेकर विवाद हुआ था लेकिन नात-रिश्तेदारों के समझाने बुझाने के बाद विदाई हुई। विदाई के कुछ दिन बाद सास-ससुर व लड़का गाड़ी की बात को लेकर मारने पीटने लगे और कहने लगे कि अपने बाप-भाई से गाड़ी का पैसा मांगकर नही लाओगी तो तुम्हे जान से खत्म कर देंगे हमारा कोई कुछ बिगाड़ नही पायेगा। इस सम्बन्ध में प्रार्थी कई रिश्तेदारों को लेकर विपक्षी के घर पंचायत भी किये है। काफी समझाने बुझाने पर प्रार्थी की बात मान ली गयी। इस बीच प्रार्थी के बहन को एक बच्चा हुआ। 11 माह के बच्चा होने के बाद भी विपक्षीगण चार चक्का वाहन न मिलने पर वादी की बहन को हमेशा की तरह मारते पीटते रहें व बच्चे को मारने की धमकी देते हुए दुसरी शादी की बात कहते थे। दिनांक 24.05.2020 को वादी की बहन के सास-ससुर व पति ने मिलकर मेरी बहन व भांजे को गले में फंदा बांधकर मार दिये। उसके बाद विकास यादव (वादी के बहन का पति) ने मेरे छोटे भाई विजय यादव को हरियाणा में फोन करके कहाँ कि ने तुम्हारी बहन व भाँजे को मार दिया हुँ तुम्हे जो करना हो वो कर लो।
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रो0 त्रिवेणी सिंह को घटना की जानकारी होने पर तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी दीदारगंज को निर्देशित किया गया जिस के क्रम में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) आजमगढ़ श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि मु0अ0सं0 88/20 धारा 498ए, 304 बी, व 302 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ विवेचना व साक्ष्य संकलन तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि अभि0 अभियुक्तगण 1. विकास यादव पुत्र रामअचल यादव 2.रामअचल यादव पुत्र स्व0 सहदेव 3. श्रीमती प्रमिला पत्नी रामअचल सा0 धौरहरा थाना दीदारगंज आजमगढ़ उपरोक्त द्वारा दहेज के लिय गुन्जन यादव को लगातार परेशान करते थे तथा दिनांक 24.5.2020 को गुन्जन यादव व उसके पुत्र आर्यन यादव को मारकर फासी के फन्दे पर लटका दिया था जिनकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान क्षेत्राधिकारी फूलपुर के नेतृत्व में दिनांक 27.5.2020 को एसओ धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह का0 राजू गौड़ व का0 सत्येन्द्र प्रजापति व म0का0 अनीता कुमारी के देखभाल क्षेत्र व रोकथाम जुर्म जरायम करता हुआ क्षेत्र मे मौजुद था कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 88/20 धारा 498ए, 304 बी, व 302 भादवि व 3ध्4 डीपी एक्ट थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. विकास यादव पुत्र रामअचल यादव 2.रामअचल यादव पुत्र स्व0 सहदेव 3. श्रीमती प्रमिला पत्नी रामअचल सा0 धौरहरा थाना दीदारगंज आजमगढ़ कही बच कर जाने के फिराक में पल्थी बाजार में मौजुद है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकता हैं कि मुखबीर खास की बात पर विश्वास करके मैं थानाध्यक्ष मय हमराहीयान मय मुखबीर खास के पल्थी बाजार पहुँचा जहा पर दो पुरुष व एक महिला चैराहे के पास खडे थे मुखबीर खास नें इशारा करके हटबढ गया कि हम पुलिस वालो ने एक बारगी दबिश देकर हिकमत अमली से घेर घार कर नाम व पता पूछा गया तो अपना नाम क्रमशः 1 .विकास यादव पुत्र रामअचल यादव 2.रामअचल यादव पुत्र सहदेव साथ मे खडी महिला ने अपना नाम श्रीमती प्रमिला पत्नी रामअचल यादव निवासीगण ग्राम धौरहरा थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ बताया चूकि उपरोक्त तीनों व्यक्ति(महिला) थाना हाजा के मु0अ0सं0 88/20 धारा 498ए, 304 बी, व 302 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ के वान्छित/नामित अभियुक्त/अभियुक्ता है अतःकारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 5.15 बजे आवश्यक पुलिस बल का प्रयोग करते हुये मानवाधिकार आयोग व मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशोंनिर्देशों का पालन करते हुये अभि0 विकास यादव व राम अचल यादव हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्ता प्रमिला देवी उपरोक्त को म0 का0 अनीता की निगरानी मे दिया गया । नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है ।
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