मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना व प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिये आवेदन आमंत्रित-प्रवीण कुमार मौर्य

आजमगढ़। उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगारों को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख तक की परियोजना एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजना लागत की इकाईयों को ऋण प्रदान किया जायेगा। जिससे परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिनमनी उपलब्ध कराया जायेगा, जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिला एवं विकलांग अभ्यर्थी को 5 प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा।
उक्त योजना हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच एवं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ न प्राप्त किया गया हो। शासन की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने हेतु कम धनराशि की परियोजना को वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एक जनपद एक उत्पाद में जिले हेतु चयनित उत्पाद ब्लैक पाटरी एवं रेशमी साड़ी के उद्योग को वरीयता दिया जाना है। साथ ही महिला उद्यमी एवं अनु0जाति के लाभार्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी।
उक्त योजना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में लक्ष्य की पूर्ति होने तक diupmsme-upsdc-gov-in पर आनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेगें। विस्तृत जानकारी हेतु उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र आजमगढ़ के मोबाइल नं0 7839214701 से सम्पर्क किया जा सकता है।
इसी क्रम में उन्होंने यह भी बताया कि उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य ने यह भी बताया है कि जिला उद्योग एव उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र आजमगढ द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना वर्ष 2020-21 हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के ऋण हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र (उद्योग हेतु अधिकतम 25 लाख एवं सेवा हेतु अधिकतम 10 लाख) आमंत्रित किये जाते है।
उक्त योजना में लक्ष्य की पूर्ति होने तक  www-kviconline-gov-in/ Pmegp पर आनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेगें। अनुसूचित जातिध्जनजाति एवं ओ0डी0ओ0पी0 योजना से सम्बंधित अभ्यर्थियों को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी। योजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन  केन्द्र आजमगढ के मोबाइल नं0 6393110734 पर सम्पर्क कर किया जा सकता है।

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