जिन किसानों को पीएम सम्मान निधि नहीं मिली वें आधार संशोधन करायें-डा0 आरके मौर्य
आजमगढ़ । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिन किसानों को चैथी एवं पांचवी किसकी की धनराशि खाते में नहीं पहुंच रही है, इन किसानों का आधार संशोधन किया जाना है। आधार संशोधन किए जाने के लिए कृषि विभाग द्वारा राजकीय कृषि बीज भंडार पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर तथा एक प्राविधिक सहायक कृषि को लगाया गया है। योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक डा0 आर0 के0 मौर्य द्वारा बताया गया कि जनपद में इस योजना के अंतर्गत कुल 6,33,852 कृषक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें से 5,93,468 कृषक परिवारों को नियमित रूप से सम्मान निधि की धनराशि प्राप्त हो रही है। जिन किसानों को चैथी एवं पांचवी किस्त नहीं प्राप्त हो रही है उन किसानों का आधार संशोधन किया जाना है। आधार संशोधन दो प्रकार से होना है। पहला ऐसे किसानों का जिनका आधार नंबर गलत है अथवा आधार नंबर पंजीकरण के समय उपलब्ध नहीं कराया गया है। दूसरे ऐसे किसान हैं जिनका आधार में नाम के अनुसार पंजीकरण नहीं कराया गया है। उक्त दोनों प्रकार के आधार संशोधन की व्यवस्था राजकीय कृषि बीज भंडार पर दी गई है।
उप कृषि निदेशक द्वारा किसानों से अपील किया गया है कि कृषक भाई डाटा संशोधन कराए जाने हेतु जिला मुख्यालय पर नहीं आए बल्कि संशोधन हेतु स्थानीय स्तर पर विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार पर वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी आधार की स्वप्रमाणित फोटो कॉपी के साथ राजकीय कृषि बीज भंडार पर सामाजिक दूरी बनाते हुए अपना मुंह गमछे अथवा मास्क से ढके रखें ।
ऐसे किसानों का जिसका आधार संशोधन किया जाना है वे सभी किसान अपने स्मार्टफोन से आधार के अनुसार अपना नाम संशोधन कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आधार नंबर गलत है पंजीकरण के समय जो आधार नंबर गलत फीड कराया गया है उसकी जानकारी राजकीय कृषि बीज भंडार पर कार्यरत कार्मिकों को उपलब्ध करा दी गई है। आधार नंबर का संशोधन पूर्व में पंजीकरण के समय डाले गए गलत नंबर को डाल कर ही सही नंबर से संशोधित किया जा सकता है। सभी किसान भाई अपना संशोधन अपने स्मार्टफोन से या कॉमन सर्विस सेंटर से, सहज जन सेवा केंद्र से, लोकवाणी केंद्रों से अथवा राजकीय कृषि बीज भंडार पर विभागीय कार्मिकों की मदद से संशोधन करा लें अन्यथा यह मानते हुए कि यह पंजीकरण डुप्लीकेट हैं, 1 सप्ताह में यह डाटा डिलीट कराया जा सकता है।
उप कृषि निदेशक द्वारा यह भी बताया गया कि जिन किसानों ने किसान सम्मान निधि की धनराशि प्राप्त करने के लिए ओपन सोर्स से पंजीकरण कराया है,बगैर वैलिडेशन के इन्हें किसान सम्मान निधि की धनराशि नहीं प्राप्त होगी। अतः ऐसे किसान जिन्होंने ओपन सोर्स से पंजीकरण कराया है वह वांछित अभिलेख अर्थात बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, आधार कार्ड, खतौनी का विवरण तथा घोषणा पत्र ।इन सभी अभिलेखों के साथ राजकीय कृषि बीज भंडार पर तैनात किए गए कार्मिकों को उपलब्ध करा दें अथवा उनके कार्य क्षेत्र में कृषि विभाग के जो कार्मिक कार्यरत हैं, उन्हें भी यह अभिलेख उपलब्ध करा सकते हैं जिससे कि इन किसानों का डाटा वैलिडेट करते हुए भुगतान हेतु उच्च स्तर पर अग्रसारित किया जा सके।
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