शिकायत सत्य पाये जाने पर मण्डलायुक्त के आदेश पर उचित दर विक्रेता पर एफआईआर
आजमगढ़ । मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी के निर्देश पर जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अहिरौला अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरईपुर में कार्यरत उचित दर की दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न, वितरण आदि की जाॅंच में अनियमितता पाये जाने पर उन्होंने सम्बन्धित दुकानदार के विरुद्ध सुसंग अधिनियमों के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने बताया कि गत दिवस टेलीफोन पर इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी कि विकास खण्ड अहिरौला अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरईपुर में उचित दर विक्रेता संगाती सिंह द्वारा माह अप्रैल के नियमित वितरण में राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट एक किलोग्राम कम खाद्यान्न का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की महामारी के कारण घोषित लाकडाउन में किसी उचित दर विक्रेता के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होना अत्यन्त गंभीर प्रकरण है, जबकि वर्तमान समय में हर व्यक्ति तक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना शासन एवं प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है तथा इस दिशा में निरन्तर कार्य किया जा रहा है। मण्डलायुक्त ने यह भी बताया कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए शिकायत की जाॅंच उपायुक्त खाद्य केपी मिश्र को सौंपी गयी। श्री मिश्र ने क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक एवं अन्य स्टाफ के साथ दुकान की विधिवत् जाॅंच की तो पाया गया कि निरीक्षण के समय एक कुन्तल (लगभग दो बोरी) गेहॅू एवं 5.9 कुन्तल (लगभग 12 बोरी) चावल स्टाक में होना चाहिए था, परन्तु मौके पर विक्रेता की दुकान पर 22 बोरी चावल मिला। इस प्रकार स्टाक में गेहूॅं 2 बोरी कम व चावल 10 बोरी अधिक पाया गया। जाॅंच के समय मौके पर उपस्थित कार्डधारकों से मालूम करने पर बयान अंकित कराया गया कि उचित दर विक्रेता संगीता सिंह द्वारा नियमित आवंटन के वितरण में एक किलोग्राम प्रति यूनिट की मात्रा में कम खाद्यान्न का वितरण किया गया है।
मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने उपायुक्त खाद्य द्वारा प्रस्तुत जाॅचध्निरीक्षण रिपोर्ट में उचित दर विक्रेता द्वारा अनियमितता किये जाने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी आजमगढ़ को निर्देशित किया गया कि उचित दर विक्रेता के विरुद्ध कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत खाद्यान्न की कालाबाजारी पाये जाने पर उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्री एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदि 2016 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर आवश्यक वस्तुत अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट कराई जाये तथा कृत कार्यवाही से अवगत भी कराया जाय।
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