आनलाइन ई-पास की सुविधा उपलब्ध, ऐसे करें आवेदन-जिलाधिकारी
आजमगढ़ । जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि कोविड-19 के दृष्टिगत आनलाइन ई-पास की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त के क्रम में आनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को तकनीकी कारणों से आवेदन अंग्रेजी भाषा में ही भरे जायेंगे, आवेदन में किसी भी विशेष करेक्टर का प्रयोग वर्जित है, आवेदक सर्वप्रथम पोर्टल पर अपना मोबाइल नम्बर अंकित कर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त करेंगे। ओटीपी को संबंधित बाक्स में अंकित करने पर आवेदन करने हेतु फार्म खुल जायेगा, संस्थागत पास हेतु आनलाइन फार्म में संस्था प्रमुखध्आवेदक अपना नाम, जन्मतिथि/उम्र, लिंग, जनपद, तहसील व पूरा पता आदि विवरण भरेंगे। संस्था द्वारा आवेदन करते समय जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि में से कोई एक अपलोड किया जायेगा। आमजन स्वयं की फोटो एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में से कोई एक अपलोड करेंगे। ई-पास जनपदीय सीमा हेतु चाहिए अथवा अन्तर्जनपदीय, यह चयनित करेंगे। ई-पास किस प्रकार की सेवा के लिए चाहिए, यह चुनेंगे, ई-पास कब से कब तक चाहिए, उस अवधि को चुनेंगे। यदि वाहन प्रयोग किया जाना है तो वाहन का पंजीकरण संख्या (नम्बर प्लेट) अंकित करेंगे। भरे हुए फार्म को आवेदक भली भांति चेक करके अंतिम रूप से सबमित करेंगे। भरे हुए फार्म का एक्नालेजमेन्ट प्रणाली से डाउनलोड कर प्रिण्ट किया जा सकता है। एक्नालेजमेंट में यूनिक आवेदन संख्या तथा आवेदन का दिनांक व समय अंकित रहेगा। यह एक्नालेजमेंट आवेदक के मोबाइल नम्बर पर भी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा। ई-पास जारी होने अथवा आवेदन अस्वीकृत होने की सूचना आवेदक को एसएमएस से प्राप्त होगी। आवेदक द्वारा एसएमएस में दिये गये लिंक पर क्लिक करके ई-पास को डाउनलोड/प्रिन्ट कर उपयोग किया जा सकेगा। ई-पास की इलेक्ट्रानिक कापी भी मान्य होगी। जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ई-पास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा आधारकार्ड, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने बताया है कि संस्थागत सेवाओं में खाद्य सामग्री (फल, सब्जियाॅ, दूध, बेकरी के सामान, मांस, मछली आदि), जनरल प्राविजन स्टोर, रेस्टोरेंट (टेक अवे/होम डिलवरी यथा स्विगी, जोमैटो आदि), आवश्यक वस्तुओं यथा भोजन, दवाओं एवं चिकित्सा उपकरण से संबंधित ई-कामर्स, राशन की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), विद्युत विभाग, जल आपूर्ति, डेरी प्लांट, बैंकिग (एटीएम सहित), दवा की दुकानें एवं फार्मेसी (होलसेलर/रिटेलर/सीएनएफ/एजेन्ट्स आदि), वित्त एवं लेखा कार्मिक (मात्र वेतन/मानेदय/कंटीजेंसी/स्वास्थ्य व अन्य आवश्यक वस्तुओं से संबंधित व्यय हेतु), दूर संचार, इंटरनेट एवं डाक सेवाएं, पेट्रोल पम्प (एलपीजी/सीएनजी/तेल एजेंसी, गोदाम एवं परिवहन कार्यों सहित), पशु-पक्षियों हेतु चारा-दाना, उपरोक्त वर्णित वस्तुओं व सेवाओं से संबंधित विनिर्माण/अनुरक्षण/उत्पादन/प्रोसेसिंग/परिवहन/संग्रहण/वितरण व्यापार परिचालन आदि, अग्निशमन, कारागार, नगर निकाय संबंधी सेवाएं, विधानसभा, विधान परिषद से संबंधित कार्य, कानून व्यवस्था एवं मजिस्ट्रेट दायित्व के निर्वहन हेतु, अन्य आवश्यक सेवाएं/व्यवस्थाएं जिन्हें सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाय तथा व्यक्तिगत सेवाओं में चिकित्सकीय सेवा (पशुओं की स्वास्थ्य सेवा सहित) हेतु ई-पास के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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