अंकित मूल्य से अधिक मूल्य में वस्तु बेचने वालों के खिलाफ रासुका की कार्यवाही करें-डीआईजी
आजमगढ़। डी0आईजी0 आजमगढ़ परिक्षेत्र, सुभाष चन्द्र दुबे द्वारा जनपद आजमगढ़ के थाना कोतवाली व रानी की सराय का भ्रमण कर लॉक डाउन की स्थिति का जायजा लिया गया। चैराहों व पिकेट पर ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों से कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी के बारे में पूछा गया डी0आई0जी0 आजमगढ़ परिक्षेत्र द्वारा बताया गया कि ड्यूटी करते हुए खुद भी इस वायरस के संक्रमित होने से बचे स्वंय मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करे तथा हाथो को लगातार सेनेटाइज्ड करते रहें। ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों को उत्साहित करते हुए उनसे कहा गया कि चेंकिग के दौरान सभी पुलिस कर्मी लोगो से शालीनता पूर्वक व्यवहार करें आपात कालीन सेवाओं में ड्यूटीरत लोगो को छोड़कर अनावश्यक रूप से भ्रमण करने वाले, आवश्यक सर्विस से जुड़े जिनको पास निर्गत है या जिनको इमरजेन्सी में छूट प्राप्त है केवल चिकित्सीय सेवाओं के अनिवार्य आवश्यकता वाले लोगो को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188 आईपीसी की कार्यवाही अनिवार्य रूप से किया जाये तथा उनके वाहन को भी सीज किया जाये साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि पुलिस कर्मीयों द्वारा उक्त विधिक कार्यवाही पुरी दृढ़ता किन्तु विनम्रता के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग (कम से कम 01 मीटर) के नार्म को बनाये रखते हुए किया जाये।
अवैध शराब कारोबारियों, जमाखोरो ,कालाबाजारी व ओवर रेटिंग (अंकित मूल्य से अधिक मूल्य में वस्तु बेचने वालों) के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कठोरतम विधिक कार्यवाही करते हुए रा0सु0का की भी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, साथ ही गौकशी के मामलो में कठोरतम विधिक कार्यवाही करते हुए गैगेस्टर की भी कार्यवाही कराने का निर्देश परिक्षेत्र का समस्त जनपदों को दिया गया। ऐसे मामलो में संबंधित पेशेवर अपराधी की सम्पत्ति को गैगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) में कुर्क करने की कार्यवाही करते हुए उनके विरूद्ध रा0सु0का की कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।
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