इलेक्ट्रिशियन मिस्त्री की 31, पलम्बर्स मिस्त्री की 11, बढ़ई मिस्त्री की 13 की सूची उपलब्ध
आजमगढ़ । अपर जिलाधिकारी प्रशासन/प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय) नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत 3 मई 2020 तक लाकडाउन घोषित किया गया है। उक्त के क्रम में इलेक्ट्रिशियन, पलम्बर्स, बढ़ई को लाकडाउन में आवश्यक सेवा सम्बन्धी कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।
उक्त के क्रम में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ सीमा अन्तर्गत इलेक्ट्रिशियन, पलम्बर्स, बढ़ई को कार्य किये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा इलेक्ट्रिशियन मिस्त्री की 31, पलम्बर्स मिस्त्री की 11, बढ़ई मिस्त्री की 13 की सूची उपलब्ध करायी गयी है। सूची के अतिरिक्त इलेक्ट्रिशियन, पलम्बर्स, बढ़ई के समस्त मिस्त्री लाकडाउन के दौरान कोरोना से बचाव हेतु मास्क, गलब्स का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए निर्धारित मजदूरी पर आवश्यकतानुसार नागरिकों के डोर-टू-डोर मरम्मत आदि का कार्य करेंगे। इनके द्वारा लाकडाउन का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार इनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
उन्होने बताया कि नगर पालिका सीमा अन्तर्गत हार्डवेयर की 11 दूकाने एवं पलम्बरिंग की 12 दूकाने जिनके दूरभाष नम्बर अंकित हैं। ये दुकानदार एवं इनके अतिरिक्त नगर के हार्डवेयर एवं पलम्बरिंग के सभी दूकानदार पूरी पारदर्शिता के साथ लाकडाउन का अनुपालन करते हुए अपनी दूकान पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। यदि कोई मिस्त्री दूकानदारों से किसी सामान की मांग करता है, तो उसे उचित मूल्य पर लाकडाउन की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत दूकान खोलकर प्राप्त करायेगा। सामान की आपूर्ति किये जाने के पश्चात तत्काल दुकान बन्द कर देगा। किसी भी दशा में लगातार दुकान खुली पाये जाने एवं लाकडाउन का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
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