3 मई के बाद ही जिला न्यायालयों को खोला जाय- अपर मुख्य सचिव

     
      लखननऊ। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी, गृह एवं गोपन विभाग उत्तर पद्रेश शासन ने महानिबन्धक उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र लिखकर यह बताया है कि कोविड महामारी के चलते न्यायालयों के सुरक्षा उपाय सुनिश्चित 20 अप्रैल तक खोला जाना सम्भव नहीं है। 
अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि 3 मई से उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अपेक्षानुसार प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के क्रियाशील किये जाने की स्थिति में न्यायालय परिस के अन्र्तगत अत्यधिक जन समुदाय के एकत्रित होने व बड़े पैमाने पर अधिकारिगण, कर्मचारीगण, के साथ-साथ अधिवक्तागण, मुशी, स्टैम्प वेण्डर, टाईपिस्ट आदि के न्यायालय परिसर में आने-जाने के लिये पास निर्गत कराये जाने की आवश्यकता पैदा होगी और उस आवश्यकता को दूर करने के लिये वर्तमान परिस्थितियों में स्थानीय प्रशासन, जनपद प्रशासन पर भारी बोझ पड़ने की सम्भावना है और शिथिलता की स्थिति में लाक-डाउन के उद्देश्यों के के विफल होने की सम्भावना पैदा हो सकती है। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक जिले में प्रशासन व पुलिस को पूरी व्यवस्था करने में पहले ही कई जिम्मेदारी निभारी पड़ रही है। 
उन्हांेने कहा कि यदि जिला न्यायालयों को अभी खोला जाता है तो लाक-डाउन एवं सोशल डिस्टेसिंग का न्यायालय परिसर में पालन सम्भव नहीं हो पायेगा। इसलियंे 3 मई 2020 के उपरान्त ही जिला न्यायालयों का खोलना श्रेयस्कर होगा। 

Comments

Popular posts from this blog

वंचित की आवाज बुलन्द करने में ही मेंरे जीवन की सार्थकता है-अरूण कुमार

मण्डलायुक्त व डीआईजी ने तहसील बूढ़नपुर में सुनी 141 लोगों की समस्यायें, मौके पर किया 10 का निस्तारण

लड़की का अश्लील वीडियो बनाने व छेड़खानी करने वाले 3 अभियुक्तगण गिरफ्तार