दोषी सहायक विकास अधिकारी के विरूद्ध जिलाधिकारी ने दिया कार्यवाही का निर्देश

जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह
आजमगढ़ । शिकायतकर्ता निवासी/प्रधान ग्राम पंचायत उबारपुर लखमीपुर विकास खण्ड लालगंज द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय की मिट्टी भराई के नाम पर पेमेण्ट करना था, परन्तु उक्त धनराशि को सोलर लाइट के नाम पर मु0 1,80,000 रू0 पेमेण्ट कर दिया गया है, जबकि सोलर लाइट का एम0बी0 और स्टीमेट नही बना है। इसमें मुझे गुमराह करके तत्कालीन सचिव लाल साहब सिंह द्वारा हस्ताक्षर करा लिया गया था। इस पर जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी व अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग विकास खण्ड तरवां को जांच हेतु नामित कर जांच करायी गयी।
          जिसमें जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत उबारपुर लखमीपुर विकास खण्ड लालगंज आजमगढ़ के तत्कालीन सचिव लाल साहब सिंह वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अम्बेडकरनगर के विरूद्ध प्रधान द्वारा विद्यालय की मिट्टी भराई के नाम पर सादे चेक पर हस्ताक्षर किया गया था, परन्तु उक्त धनराशि को सोलर लाईट के नाम पर लालसाहब सिंह द्वारा भुगतान किया गया, जबकि सोलन लाइट का एम0बी0 और स्टीमेट नही बना था। उक्त अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने लालसाहब सिंह सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निदेशक पंचायती राज उ0प्र0 लखनऊ को पत्र जारी करने लिए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए। एवं मु0 1,80,000 रू0 के सादे चेक पर हस्ताक्षर कर अनियमितता के प्रकरण में प्रधान भी दोषी है, ऐसी स्थिति में प्रधान ग्राम पंचायत उबारपुर लखमीपुर विकास खण्ड लालगंज के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यो के सम्पादन पर रोक लगाते हुए जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति की गठन किया गया।

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